बदायूँ : 17 जून। जिला पूर्ति अधिकारी ने अवगत कराया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना-फेज-6 के अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में आच्छादित अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी राशनकार्डो से सम्बद्ध यूनिटों पर माह मई 2022 से सितम्बर 2022 तक (कुल 05 माह) के लिये 05 किलोग्राम चावल प्रति यूनिट प्रति माह की मात्रानुसार निःशुल्क खाद्यान्न का आवटंन प्राप्त होने के दृष्टिगत आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग उ0प्र0 जवाहर भवन लखनऊ के पत्र संख्या 2135/आ0पू0रा0-निःशुल्क वितरण/2021 दिनांक 17-06-2022 द्वारा पी0एम0जी0के0ए0वाई0 योजनान्तर्गत माह मई 2022 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न (मात्र चावल) का माह जून 2022 (वितरण दिनांक 19-06-2022 से दिनांक 30-06-2022) के मध्य निःशुल्क वितरण कराये जाने के निर्देश प्राप्त हुए है।

इसको दृष्टिगत पी0एम0जी0के0ए0वाई0 योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु जनहित में जनपद बदायॅू के समस्त राशनकार्डधारकों को सूचित किया जाता है कि पी0एम0जी0के0ए0वाई0 योजनान्तर्गत माह मई 2022 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न (मात्र चावल) माह जून 2022 में दिनांक 19-06-2022 से दिनांक 30-06-2022 के मध्य निःशुल्क वितरण किया जायेगा।

अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी राशनकार्ड पर निःशुल्क मात्र 05 किलोग्राम चावल प्रति यूनिट दिया जाएगा। वितरण दिवसों में उचित दर दुकानों पर खाद्यान्न वितरण का कार्य प्रातः 06.00 बजे से रात्रि 09.00 बजे तक सुनिश्चित किया जायेगा। उचित दर विक्रेताओं द्वारा वितरण के दौरान कोविड प्रोटोकाल का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। मोबाईल ओ0टी0पी0 के माध्यम से वितरण की अन्तिम तिथि दिनांक 30-06-2022 रहेगी। उन्होंने राशनकार्डधारकों से अपील की है कि वे उचित दर विक्रेता को अपेक्षित सहयोग प्रदान कर कोविड प्रोटोकाल का अनुपालन करते हुये नियमानुसार चावल प्राप्त करें।

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