बदायूँ : 05 अप्रैल। जिला समाज कल्याण अधिकारी राम जनम ने अवगत कराया है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति,अन्य पिछड़े वर्ग,अल्पसंख्यक वर्ग तथा सामान्य वर्ग के छात्र, छात्राओं को पूर्वदशम् एवं दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति प्रदान करने की योजना का संचालन किया जा रहा है।

सरकार की मंशा है कि किसी भी समुदाय के लिए शिक्षा के प्रति रुचि उत्पन्न करने तथा शिक्षा का प्रचार-प्रसार करके उसका चर्तुदिक विकास किया जाये। इस योजनान्तर्गत कक्षा 9-10 एवं दशमोत्तर कक्षाओं में अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति सम्बन्धी अर्हता/पात्रता का निर्धारण केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है। वर्तमान में केन्द्र सरकार द्वारा रु0 2,50,000/-वार्षिक अभिभावकों की आय सीमा वाले अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति दिये जाने का प्राविधान है। अन्य पिछड़ा वर्ग,अल्पसंख्यक वर्ग तथा सामान्य वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति सम्बन्धी पात्रता/अर्हता को निर्धारण करने के अन्तर्गत सरकार द्वारा रु0 200000/- वार्षिक अभिभावकों की आय सीमा वाले छात्र/छात्राओं को ही पात्रता की परिधि में लिया जाता है।

पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत जनपद में शैक्षिक सत्र- 2022-23 में अनुसूचित जाति/जनजाति के पूर्वदशम्/दशमोत्तर कक्षाओं के 10258 तथा अन्य पिछड़े वर्ग के पूर्व दशम/दशमोत्तर कक्षाओं के 22439 अल्पसंख्यक वर्ग के पूर्वदशम एवं दशमोत्तर कक्षाओं के 4896 तथा सामान्य वर्ग के पूर्वदशम/दशमोत्तर कक्षाओं के कुल 8589 छात्र/छात्राओं को इस प्रकार समस्त वर्गों के कुल 46182 छात्र/छात्राओं को रु0 1640.91 लाख की धनराशि निर्धारित दर के अनुसार छात्र/छात्राओं के बैंक खातों में सीधे ई-ट्रान्जक्शन के माध्यम से अन्तरित कर व्यय की गयी है,जिससे इन वर्गों के छात्र/छात्राओं के शैक्षणिक स्तर में सुधार लाया जा सके साथ ही साथ इनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके।

—-

आवरण की धनराशि रु0 16,28,10,000 का किया गया भुगतान

बदायूँ : 05 अप्रैल। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व राकेश कुमार पटेल ने अवगत कराया है कि उत्तर प्रदेश के कृषकों की दुर्घटनावश मृत्यु/दिव्यांगता की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा उनके परिवार को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उदद्देश्य से “मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना“ संचालित की गयी है । उक्त योजनान्तर्गत जनपद बदायूँ में दिनांक 01-04-2022 से 31-03-2023 तक मुतक व दिव्यांग के 332 आश्रितों, लाभार्थियों, दावाकर्ताओं को आवरण की धनराशि 16,28,10,000.00 का भुगतान किया गया है।

—-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *