एटा (सू0वि0)। माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद व उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के अनुपालन में माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मृदुलेश कुमार सिंह, के  आदेशानुसार सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती साधना कुमारी गुप्ता द्वारा जानकारी दी गयी कि यू0पी0ई0कोर्ट फीस रूल 19 जनवरी 2021 को राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित कर अब कोर्ट फीस का भुगतान कर सकते हैं आनलाइनदिया गया है। समस्त अधिवक्तागण वादकारीगण उक्त पोर्टल के माध्यम से ई-कोर्ट फीस का भुगतान करने के उपरान्त भुगतान रसीद सिस्टम जनरेटड प्रिन्टआउट संबंधित न्यायालय में अब प्रस्तुत किया जायेगा।

समस्त न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों को निर्दिष्ट किया गया है कि ई-कोर्ट फीस एडमिनेस्ट्रेशन हेतु अपने-अपने न्यायालय के मुंसरिम या प्रतिनियुक्त नामित कर्मचारी एवं कम्प्यूटर अनुभाग में नियुक्त सिस्टम आफिसर असिस्टेंड, अधिवक्तागण, वादकारीगण द्वारा भुगतान किये गये ई-कोर्ट फीस रसीद का सत्यापन सर्वर रूम से स्टोक होल्डिंग काॅरपोरेशन आॅफ इण्डिया लि0मि0 अधिकारिक बेवसाईट से करने के उपरान्त संयुक्त रूप से वेरिफाई कर सत्यापित किया जाना है, आनलाईन ई-कोर्ट फीस के सफल भुगतान लाक-वेरिफाई के उपरान्त ई-कोर्ट फीस का विवरण सी0आई0एस0 साफटवेयर में अपडेट एवं भुगतान का प्रिन्टआउट अनुरक्षित कर पीठासीन  अधिकारियों से अवलोकन करवाया जाना है। उक्त नियमावली के अनुपालन में उ0प्र0 के समस्त जनपद न्यायालयों एवं बाहय न्यायालयों में कोर्ट फीस भुगतान की सुविधा को आनलाइन कर दिया गया है जिसके माध्यम से समस्त अधिवक्तागण, वादकारीगण अथवा अन्य स्टेक होल्डर, ई-पे पोर्टल के माध्यम से ई-कोर्ट फीस की खरीद कर सकते हैं।

 

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