एटा (सू0वि0)। उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0(अनुविनि) के माध्यम से नव संचालित श्आशा योजनाश् के अन्तर्गत कोविड-19 महामारी में अनुसूचित जाति के ऐसे परिवार जिनके मुख्य कमाई करने वाले सदस्य की मृत्यु हो गयी हो तथा उनके परिवार की वार्षिक रू0 300000/-(रू तीन लाख) से कम हो उनको आजिविका एवं स्वः रोजगार गतिविधियों हेतु रियायती ब्याज दर पर ऋण प्रदान करने की योजना संचालित की गयी है। सन्दर्भित योजना भारत सरकार की शीर्ष प्राथमिकता में सम्मिलित है एवं इस योजनान्तर्गत माह मार्च 2020 से दिनांक 15 जून 2021 तक हुयी मृत्यु को ही सम्मिलित किया जायेगा। नव संचालित आशा योजनान्तर्गत लाभार्थी की पात्रता निम्नवत् है।
उन्होनें बताया कि लाभार्थी अनुसूचित जाति का हो। (जाति प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी का मान्य होगा।) परिवार की वार्षिक आय अधिकतम रू0 300000/-(रू0 तीन लाख ) हो। परिवार के मुख्य कमाई करने वाले सदस्य की मृत्यु कोरोना महामारी से हुयी हों। मृतक की आयु मृत्यु के समय 18 से 60 वर्ष के बीच रही हो। कोविड-19 से मृत्यु का प्रमाण पत्र सम्बन्धित नगर पालिका/नगर निगम/ग्रामीण क्षेत्र में खण्ड विकास अधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो।
उन्होनें कहा कि जनपद में निवास करने वाले अनुसूचित जाति के व्यक्तियों/महिलाओं को सूचित किया जाता है कि यदि माह मार्च 2020 से 15 जून 2021 तक कोविड-19 महामारी के कारण परिवार के मुख्य अर्जक की मृत्यु हो गयी हो तो लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र दिनांक 15 जुलाई 2021 तक कार्यालय जिला प्रबन्धक उ0प्र0 अनु0जाति वित्त विकास निगम लि0 जिला पंचायत परिसर एटा में एवं ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति अपने विकास खण्ड पर जमा कर सकते है।
