एटा (सू0वि0)। जिला मजिस्ट्रेट डा0 विभा चहल ने यह जानकारी देते हुये बताया कि गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी ईद-उल-फितर का पर्व चन्द्र दर्शन के अनुसार दिनांक 14.05.2021 को मनाया जायेगा। थाना कोतवाली नगर के मुहल्ला रैवाडी, पटियाली गेट, मारहरा गेट, कटरा मुहल्ला एवं कस्बा सकीट, मारहरा, निधौलीकलां, अलीगंज, जलेसर, आदि मिश्रित आबादी के कारण संवेदनशील है। कोविड-19 की दूसरी लहर के दृष्टिगत जनपद की स्थिति संवेदनशील है, जिससे विशेष सतर्कता बनाये रखना परम आवश्यक है। उक्त के संबंध में प्रत्येक क्षेत्राधिकारी के साथ एक-एक उप जिला मजिस्ट्रेट/मजिस्ट्रेट तैनात कर शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगायी है।
जिला मजिस्ट्रेट के निर्देशानुसार, उप जिला मजिस्ट्रेट अबुल कलाम एवं क्षेत्राधिकारी नगर राजकुमार सिंह को कोतवाली नगर, अपर उप जिला मजिस्ट्रेट एटा राजीव पाण्डेय एवं क्षेत्राधिकारी सदर इरफान नासिर खान को कोतवाली देहात, थाना निधौलीकलां, पिलुआ, मारहरा, मिरहची, तहसीलदार एटा चन्द्र प्रकाश सिंह एवं क्षेत्राधिकारी सकीट को थाना सकीट, रिजोर, उप जिला मजिस्ट्रेट जलेसर मानवेन्द्र सिंह एवं क्षेत्राधिकारी जलेसर को कोतवाली जलेसर, कोतवाली अवागढ, थाना शकरौली, उप जिला मजिस्ट्रेट अलीगंज एस0पी0 वर्मा एवं क्षेत्राधिकारी अलीगंज राघवेन्द्र सिंह राठौर को कोतवाली अलीगंज, थाना जैथरा, नयागांव, राजा का रामपुर, जसरथपुर हेतु मजिस्ट्रेट तैनात किया है।
जिला मजिस्ट्रेट के अनुसार, पर्व की संवेदनशीलता के दृष्टिगत समस्त मजिस्ट्रेट व पुलिस क्षेत्राधिकारी अपने सम्पूर्ण तहसील क्षेत्र में नियत समय पर पहुंच कर शान्ति व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे तथा कुशलता की सूचना अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेंगे। उप जिला मजिस्ट्रेट/मजिस्ट्रेट उक्त सभी तैनात पुलिस अधिकारियों से समन्वय बनाये रखते हुए अपनी सम्पूर्ण तहसील क्षेत्र में कोविड-19 के दिशा निर्देश का पालन कराने एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु उत्तरदायी होगें। सम्पूर्ण जनपद में कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु अपर जिला जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) प्रभारी रहेगें।
कोविड-19 के दृष्टिगत 18 बन्दियों को 60 दिन की अन्तरिम जमानत पर किया रिहा
एटा (सू0वि0)। प्रभारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एटा सौरव कुमार वर्मा ने यह जानकारी देते हुये बताया कि उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अनुपालन कोविड के संक्रमण के कारण 07 वर्ष तक के सजा मामलों से संबंधित विचारधीन बन्दियों को 60 दिन के अन्तरिम जमानत पर छोडे जाने हेतु निर्देशित किया गया है।
उन्होनें बताया कि जिला कारागार एटा में उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार दिनांक 12.05.2021 तक कुल 118 बन्दियों के प्रार्थना पत्र अन्तरिम जमानत हेतु प्रस्तुत किये गये, जिसमें से दिनांक 12.05.2021 को कुल 18 बन्दियों को जिला कारागार से 60 दिन की अन्तरिम जमानत पर कोविड-19 के गाइड लाइन का पालन करने आदि की शर्ताे पर अन्तरिम जमानत पर रिहा किया गया।
