एटा  (सू0वि0)। जिला कृषि अधिकारी एम0पी0 सिंह ने सूचित किया है कि खरीफ 2021 का सीजन प्रारम्भ हो चुका है। कृषक बन्धुओं को उचित दर पर उर्वरक प्राप्त हो इसके लिए जनपद के सभी कृषक बन्धुओं से अपील है, कि फास्फेटिक उर्वरकों की दरों में काफी भिन्नता है। पुराने बोरो पर पुराना दर अंकित है जबकि नये बोरो पर भविष्य में बढा हुआ दर अंकित होने की सम्भावना है। ऐसे बोरे पर अंकित प्रिन्ट मूल्य पर ही उर्वरकों का क्रय करें। किसी भी दशा में बोरे पर प्रिन्ट दर से अधिक मूल्य पर उर्वरक क्रय न करें। उर्वरक विक्रेता कृषकों को उनके आधार कार्ड पर जोत बही के अनुसार पी0ओ0एस0 मशीन से उर्वरकों की बिक्री करें तथा कृषकों को बोरे पर अंकित प्रिन्ट दर पर ही बिक्री करते हुए प्रिन्ट दर की रसीद उपलब्ध करायें।

उन्होने कहा कि कृषक बन्धु रसीद प्राप्त करेते समय बोरे पर अंकित मूल्य का मिलान करने के उपरान्त ही उर्वरक क्रय करें। उर्वरक प्रतिष्ठानों पर हर हाल में रेट बोर्ड लगाए तथा उर्वरक की मात्रा व दर अवश्य अंकित करें। साथ ही साथ फुटकर उर्वरक विक्रेता अपने प्रतिष्ठान पर उर्वरक क्रय करने हेतु आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का ब्यौरा रजिस्टर बनाकर उसमें दर्ज करेंगें। रजिस्टर में कृषकों का नाम, पता, आधार नम्बर तथा मोबाइल नम्बर अनिवार्य रूप से दर्ज करेंगें। विभाग द्वारा इसका समय-समय पर रेण्डम सत्यापन भी कराया जायेगा। अगर किसी उर्वरक विक्रेता द्वारा अधिक दर पर या पुराने उर्वरकों के बोरों को नये बढे दर पर विक्रय करता है तो उसके विरूद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी।

 

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