एटा । जिला पूर्ति अधिकारी राजीव कुमार मिश्र ने सर्व साधारण को सूचित किया है कि आयुक्त खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0 द्वारा अवगत कराया गया है कि कतिपय जनपदों में उचित दर विक्रेताओं को खाद्यान्न का निर्गमन न होने के कारण जनपद के समस्त लाभार्थियों में खाद्यान्न का वितरण निर्धारित अन्तिम तिथि दिनांक 15.01.2022 तक कराया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। उक्त के दृष्टिगत जनहित में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत आच्छादित समस्त अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को माह जनवरी 2022 के प्रथम चक्र में नियमित खाद्यान्न के साथ-साथ प्रतिकार्ड 01 किग्रा0 चना, 01 लीटर सोयाबीन रिफाइण्ड ऑयल एवं 01 किग्रा0 आयोडाइज्ड नमक का निःशुल्क वितरण हेतु अन्तिम तिथि में वृद्धि करते हुए दिनांक 17.01.2022 तक कर दी गयी है। अर्थात् नियमित वितरण चक्र में आधार प्रमाणीकरण द्वारा खाद्यान्न लाभार्थियों को दिनांक 17.01.2022 तक वितरण किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि मोबाइल ओ0टी0पी0 वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण की तिथि पूर्व निर्धारित दिनांक 15.01.2022 के साथ-साथ दिनांक 17.01.2022 को भी उपलब्ध रहेगी। इस हेतु विक्रेता अपने स्टॉक में अवशेष खाद्यान्न की उपलब्धता की सीमा तक पोर्टेबिलिटी के अन्तर्गत खाद्यान्न वितरित कर सकेगें।