एटा । जिला ग्रामोद्योग अधिकारी ने सर्व साधारण को सूचित किया है कि उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, एटा से जिन व्यक्तियों ने ऋण आयोग/कन्सोशियम योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के उद्योगों में ऋण लिया है। उन व्यक्तियों उद्यमियों ने ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में जो ऋण लिया है उनके द्वारा ऋण की अदायकी नही कि गयी है। और ना ही ऋण किया जा रहा है। ऐसे उद्यमी तत्काल लिये गये ऋण को मय ब्याज व दण्ड ब्याज के जमा करें अन्यथा की दशा में बसूली प्रमाण पत्र जारी कर दिया जायेगा जिसकी अपर जिलाधिकारी के माध्यम से अमीन द्वारा की जायेगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।

 

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