एटा  (सू0वि0)। जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल ने जनपद के समस्त खुदरा विक्रेताओं (निजी एवं सहकारिता विभाग) को निर्देशित किया है कि उर्वरकों की बिक्री एवं वितरण शत-प्रतिशत पी0ओ0एस0 मशीन के माध्यम से कृषक की फसल जोत के अनुसार (अधिकतम 05 से 10 बैग) निर्धारित दरों पर, अन्य उत्पादों की जबरन टैगिंग किए बिना बिक्री करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में संबंधित के विरूद्ध उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 एवं आवश्यक बस्तु अधिनियम, 1955 में निहित प्राविधानों के अनुसार कठोर कार्यवाही की जायेगी

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