एटा (सू0वि0)। सहायक प्रबन्धक उ0प्र0 अनु0 जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 एटा ने अनुसूचित जाति के उन व्यक्तियों को सूचित किया है जिन्होनें कार्यालय उ0प्र0 अनूसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड एटा से ऋण लिया है, जिन पर निगम की मार्जिन मनी/अनुविनी ऋण/एन0एस0के0एफ0डी0सी0 ऋण बकाया है, किन्ही कारण बस ऋण जमा नही कर पा रहे है, अधिक समय व्यतीत हो जाने के कारण मूलधन पर, चक्रवृद्धि ब्याज एवं दण्ड ब्याज लग कर ऋण की धनराशि अधिक हो गयी है। शासन के निर्देशानुसार ऐसे ऋण गृहीताओं को सुगमता से ऋण जमा करने हेतु एकमुश्त समाधान योजना(ओ0टी0एस0) संचालित की गयी है, जिसमें मूलधन पर तीन वर्ष का साधारण व्याज 04 प्रतिशत वार्षिक दर से ही दे होगा। उक्त धनराशि एक मुश्त जमा करनी होगी और ऋण गृहता को ऋण मुक्त कर खाता बन्द कर दिया जायेगा।
उन्होनें ऐसे सभी संबंधित ऋणी व्यक्ति उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 कार्यालय जिला पंचायत परिसर एटा में एकमुश्त समाधान योजना का लाभ उठाना सुनिश्चित करें।
