एटा (सू0वि0)। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा-निर्देश तथा माननीय अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/जनपद न्यायाधीश एटा के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, एटा मनीन्द्र पाल सिंह द्वारा जिला कारागार एटा में निरूद्ध बन्दियों हेतु वर्चुअल विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। यह वर्चुअल विधिक जागरूकता शिविर सचिव महोदय द्वारा वीडियों कान्फ्रेसिंग के माध्यम से संचालित किया गया। सचिव द्वारा जिला विधिक जिला सेवा प्राधिकरण एटा द्वारा उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया तथा उनकी समस्याओं को सुना गया। सचिव द्वारा जिला कारागार एटा के निरूद्ध बन्दियों को (च्ब्च्छक्ज्) पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक एवं वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की प्ली वारगेनिग और उनकी अधिकारों के बारे में जागरूक किया गया तथा कोरोना वायरस के लक्षणों के संबंध में विस्तृत जानगारी देते हुये उन्हे अवगत कराया गया कि कोरोना वायरस से बचने के लिए वे अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें तथा छींकते व खॉसते समय अपने मुॅह पर कपडा अथवा रूमाल आदि अवश्य बाधंे तथा मास्क लगाये रखें।
सचिव द्वारा उन्हे यह भी अवगत कराया कि अपने हाथों को किसी भी साबुन से प्रत्येक 20 मिनट बाद धोते रहे अथवा सैनीटाइजर का प्रयोग करें तथा स्वंय को अस्वस्थ महसूस होने पर तुरन्त जिला कारागार के चिकित्सक से सम्पर्क करें। सचिव द्वारा अधीक्षक जिला कारागार एटा को निर्देशित किया गया कि वह जिला कारागार के अन्दर साफ-सफाई की पूरी व्यवस्था रखे और यदि कोई भी बन्दी अस्वस्थ नजर आये तो उसे तुरन्त जिला कारागार के चिकित्सक को दिखायें। इस अवसर पर जिला कारागार जेलर, उप जेलर एवं आदि कर्मचारीगण उपस्थित रहें।
