एटा  (सू0वि0)। उप कृषि निदेशक एम0पी0सिंह ने बताया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत अनुसचिव कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, किसान कल्याण विभाग भारत सरकार के निर्देशानुसार अपात्र/मृत/आयकर/गलत खाता धारी लाभार्थियों से वसूली प्राप्त कर पीएम किसान पोर्टल पर वसूली की गई धनराशि का विवरण फीड कराते हुए धनराशि शासन द्वारा निर्गत किए गए खाता संख्या में जमा किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। जिसके संबंध में समस्त लाभार्थी कृषकों को सूचित किया जाता है जिन्हें सत्यापन के दौरान अपात्र घोषित किया गया है अथवा जिनका पंजीकरण भूलवश पात्र के रूप में हो गया है और उन्हें निरंतर धनराशि प्राप्त हो रही है अथवा ऐसे लाभार्थी कृषक जिनका वर्तमान में देहांत हो चुका है उनके परिजनों द्वारा मृत्यु की तिथि के उपरांत खाते में आई धनराशि स्वतः शासन द्वारा निर्गत किये गये खाता का नाम- DIRECTOR AGRICULTURE AND FINANCE CONTROLLER U.P खाता संख्या-4027968825 बैंक का नाम STATE BANK OF INDIA व शाखा NBRI LUCKNOW  आई.एफ.एस.सी. कोड-SBIN0010173 में जमा कराते हुए, जमा की गयी धनराशि की प्राप्ति रसीद अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध करा दी जाए जिससे लाभार्थी का विवरण ऑनलाइन दर्ज करते हुए शासन को भेजा जा सके।

उन्होनें कहा कि खाते में यदि किसी लाभार्थी द्वारा बिना कार्यालय में विवरण दर्ज कराए धनराशि जमा कर दी जाती है, और पुनः उसे धनराशि प्राप्त होती रहती है, तो इसका पूर्ण उत्तरदायित्व लाभार्थी का होगा, अतः लाभार्थी धनराशि जमा करते हुए अपना विवरण अवश्य ऑनलाइन फीड करा लें, जिससे किसी भी प्रकार की अप्रिय कार्यवाही से बचा जा सके।

 

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