एटा (सू0वि0)। उपायुक्त उद्योग जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र बांके लाल ने यह जानकारी देते हुये बताया कि आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उ0प्र0 कानुपुर के निर्देशानुसार नयी स्थापित होने वाली इकाईयों को 72 घण्टे में अभिस्वीकृति प्रमाण पत्र जारी किये जाने है।

उन्होनंे जनपद के सभी उद्यमियों/स्टेकहोल्डर्स को सूचित किया है कि अधिनियम की व्यवस्था के अनुसार उद्यमी द्वारा निवेश मित्र पर आनलाइन आवेदन के उपरान्त उसकी एक प्रति अपने आवेदन के साथ कार्यालय में प्रस्तुत करने पर 72 घण्टे के अन्दर अभिस्वीकृति जारी करायी जायेगी। अतः निवेश मित्र पर आनलाइन आवेदन करने के उपरान्त एक प्रति कार्यालय-उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, एटा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि उक्त अधिनियम का आपकों लाभ दिलाया जा सके।

 

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