समस्त ईट भट्ठा स्वामी विभागीय पोर्टल पर आनलाइन पंजीयन तथा ईट भट्टे से संबंधित शुल्क आनलाइन जमा कराये

एटा (सू0वि0)। जिलाधिकारी डा0 विभा चहल ने सूचित किया है कि ईट भट्ठा सत्र 2020-21 (दिनांक 01.10.2020 से 30.09.2021 तक) हेतु विभिन्न श्रेणियों के जनपदों के लिए पायेवार साधारण भट्ठे तथा जिग-जैक भट्ठे के लिए विभिन्न शुल्क (Regulating Fees)का निर्धारण कर धनराशि जमा कराये जाने के क्रम में भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग द्वारा प्रदेश में संचालित समस्त ईट भट्ठा स्वामियों से विनियमन शुल्क आनलाईन जमा कराये जाने हेतु विभागीय पोर्टल upmines.upsdc.gov.in  विकसित किया गया है।

उन्होनें कहा कि पोर्टल पर आॅनलाईन विनियमन शुल्क जमा किये जाने हेतु जनपद के खान अधिकारी संचालित ईट भट्ठो के स्वामियों का पंजीकरण हेतु यूनिक कोड(पहचान पत्र का क्रमांक) ईट भट्ठे का नाम, स्वामी का नाम, ईट भट्ठे के स्वामी का पता, मोबाईल नम्बर, ई-मेल आईडी, राष्ट्रीयता, ईट भट्ठे की तहसील, गाॅव, गाटा संख्या, पायों की संख्या, ईट भट्ठे का प्रकार(साधारण या जिग-जैग) भरने के उपरान्त लाॅगिन आईडी जनित करेंगें। जनपद के खान अधिकारी द्वारा जनित लाॅगिन आईडी व पासवर्ड ईट भट्ठा स्वामी के पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर ओटीपी द्वारा उपलब्ध हो जायेगा। ईट भट्ठा स्वामी को विभागीय पोर्टल upmines.upsdc.gov.in  पर Brickklin owner लाॅगिन में जाकर ओटीपी द्वारा प्राप्त पासवर्ड से लाॅगिन करते हुए अनिवार्य रूप से अपना पासवर्ड बदलना होगा। ईट भट्ठा स्वामी को लाॅगिन करने के उपरान्त म्कपज ठतपबा ज्ञसपद के विकल्प पर जाकर संबंधित प्रविष्टियां यथा जिला पंचायत में ईट-भट्ठे की पंजीयन संख्या एवं दिनांक जीएसटी पंजीयन प्रमाण-पत्र अपलोड करना होगा तथा ईट मिट्टी के निर्माण में प्रयुक्त की जाने वाली ईट मिट्टी व पलोथन की निकासी के क्षेत्र तथा तहसील, ग्राम, गाटा संख्या, क्षेत्रफल(हे0) विवरण अंकित करना होगा। तदोपरान्त आवेदन शुल्क, विनियमन शुल्क, पलोथन की धनराशि, देय धनराशि यदि कोई हो, की स्वप्रमाणित धनराशि पोर्टल पर प्रदर्शित होगी, जिसे ैनइउपज करने के उपरान्त आॅनलाइन भुगतान राजकोष पोर्टल पर खनिज विभाग के निर्धारित लेखाशीर्षक मंे जमा किया जायेगा।

उन्होनें जनपद के समस्त ईट भट्ठा स्वामियों को निर्देशित किया है कि अपने-अपने ईट भट्टे का भूतत्व एवं खनिज विभाग के पोर्टल upmines.upsdc.gov.in आॅनलाइन पंजीयन कराने तथा ईट भट्टे से संबंधित शुल्क आॅनलाइन जमा कराये जाने के संबंध में उपरोक्तानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

 

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