एटा (सू0वि0)। सिविल जज (सी0डि0)/प्रभारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जनपद न्यायालय मनीन्द्र पाल सिंह ने अवगत कराया है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार एवं माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, एटा के आदेशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एटा के तत्वावधान में माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एटा की अध्यक्षता में दिनांक 10.07.2021 दिन शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना सुनिश्चित हुआ है।
इस लोक अदालत में मोटर दुर्घटना प्रतिकार, दाण्डिक, वादों धारा 138 एन0आई एक्ट, बैंक रिकवरी, श्रमिक वाद, जल एवं गृहकर वाद, विद्युत बिल, वैवाहिक वाद, भूमि अभिग्रहण वाद, दीवानी वादों केे साथ-साथ राजस्व वादों का भी निस्तारण सुलह-समझौते एवं संस्वीकृत के आधार पर किया जायेगा।
मुख्य विकास अधिकारी ने समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि दिनांक 10.07.2021 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में वादों को चिन्हित करते हुए अधिकाधिक वादों/मामलों को निस्तारण हेतु नियम कराना सुनिश्चित करें।