एटा । मुख्य विकास अधिकारी डॉ अवधेश कुमार बाजपेयी ने यह जानकारी देते हुये बताया है कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीा/नोडल अधिकारी-राष्ट्रीय लोक अदालत द्वारा अवगत कराया गया है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एटा के तत्वाधान में दिनांक 11 दिसम्बर 2021 दिन शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना सुनिश्चित हुआ है।
उन्होने कहा कि इस लोक अदालत में मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, दाण्डिक वाद धारा 138 एन0आई0 एक्ट, बैंक रिकवरी, श्रमिक वाद, जल एवं गृहकर वाद, विद्युत बिल, वैवाहिक वाद, भूमि अधिग्रहण वाद, दीवानी वादों के साथ-साथ राजस्व वादों का भी निस्तारण सुलह-समझौंते एवं संस्वीकृत के आधार पर किया जायेगा।
उन्होनें समस्त जिला स्तरीय अधिकारी को निर्देशित किया है कि दिनांक 11 दिसम्बर 2021 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में वादों को चिन्हित करते हुए उनका निस्तारण कराने हेतु अधिक से अधिक वादों को चिन्हित/नियत करायें।