एटा (सू0वि0)। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार एवं माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, एटा के आदेशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एटा के तत्वावधान में माननीय जनपद न्यायाधीा/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एटा की अध्यक्षता में दिनांक 10.07.2021 दिन शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना सुनिश्चित हुआ है।
इस लोक अदालत में मोटर दुर्घटना प्रतिकार, दाण्डिक, वादों धारा 138 एन0आई एक्ट, बैंक रिकवरी, श्रमिक वाद, जल एवं गृहकर वाद, विद्युत बिल, वैवाहिक वाद, भूमि अभिग्रहण वाद, दीवानी वादों केे साथ-साथ राजस्व वादों का भी निस्तारण सुलह-समझौते एवं संस्वीकृत के आधार पर किया जायेगा।
बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(एस0सी0/एस0टी0 एक्ट)/नोडल अधिकारी नरेन्द्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में लोक अदालत की तैयारी एवं वादों को चिन्हित करने हेतु बैठक का आयोजन किया गया। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट)/नोडल अधिकारी द्वारा उपस्थित सभी को निर्देशित किया गया कि लोक अदालत की सफलता हेतु अधिक से अधिक वादों को चिन्हित करते हुए उनका निस्तारण करें, जिससे लोक अदालत को सफल बनाया जा सके।
इस बैठक में प्रभारी मुख्य विकास अधिकारी सुनील कुमार सिंह, अधिशासी अभियन्ता नलकूप विभाग लक्ष्मण सिंह, जिला पूर्ति अधिकारी राजीव मिश्रा, एकाउण्ट आफिसर बी0एस0एन0एल0 विपिन तौमर, एस0डी0ओ0 विद्युत विभाग अमित कुमार, ए0ई0 सिंचाई विभाग राज्जन लाल, सी0ओ0 चकबन्दी भूपेन्द्र सिंह एटा उपस्थित रहें। इस बैठक का संचालन सिविल जज(सी0डि0)/प्रभारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एटा द्वारा किया गया।
