एटा (सू0वि0)। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी डा0 रेखा मिश्रा ने यह जानकारी देते हुये बताया कि पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक समुदाय को छोडकर) के गरीब व्यक्तियों की पुत्री की शादी अनुदान योजनान्तर्गत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक समुदाय को छोडकर) के गरीब व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय गरीबी रेखा के अन्तर्गत होनी चाहिये अर्थात शहरी क्षेत्र में रु0 56,460 एवं ग्रामीण क्षेत्र में  रु0 46,080 प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये, अपनी पुत्री की शादी अनुदान हेतु आॅनलाईन आवेदन कर सकते है। जिसमें शासनादेश के अनुसार ‘‘प्रथम आवत- प्रथम पावत‘‘ के सिद्धान्त के अनुरुप पति की मृत्यु उपरान्त निराश्रित महिला अथवा दिव्यांगजन आवेदकों को वरीयता क्रम में रखते हुये शादी अनुदान राशि 20000.00 प्रत्येक पात्र लाभार्थी की दर से ई-कोषागार के माध्यम से वितरण करने की कार्यवाही की जायेगी।

उन्होनें कहा कि अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक समुदाय को छोडकर) के गरीब व्यक्तियों की पुत्री की शादी अनुदान योजनान्तर्गत विभागीय वेबसाइट www.shadianudan.upsdc.gov.in पर दिये गये लिंक के माध्यम से जनसेवा केन्द्र, लोकवाणी केन्द्र, साईवर कैफे, निजी इण्टरनेट से निर्देशों के अनुसार हस्ताक्षरित आॅनलाईन आवेदन पत्र समस्त संलग्नकों सहित सम्बन्धित उपजिलाधकारी/खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय में जमा किया जायेगा। उक्त योजनाओं की विस्तृत दिशा-निर्देश उक्त वेसासाइट पर प्रदर्षित है।

 

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