एटा (सू0वि0)।  उप कृषि निदेशक एटा ने जनपद के सभी कृषक भाईयों को सूचित किया है, कि शासन/कृषि विभाग द्वारा प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन फॉर इन-सीटू मैनेजमेन्ट ऑफ क्राप रेजीड्यू योजना वर्ष 2021-22 के अन्तर्गत कृषक द्वारा कृषि यन्त्रों जैसे- सुपर स्ट्रा मेनेजमेन्ट सिस्टम, हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, पैडी स्ट्राचार, श्रब मास्टर, मल्चर, श्रेडर, रोटरी, स्लेशन, हाइड्रोलिक रिवर्सेवल एम0बी0 प्लाऊ, बोरिंग मशीन, जीरो टिल सीडड्रिल, क्रॉप रीपर ट्रेक्टर माउण्टेड/सेल्फ प्रोपेल्ड, रीपर कम्बाइण्डर सेल्फ प्रोपेल्ड एवं स्ट्रारेक के क्रय पर 50 प्रतिशत अनुदान अनुमन्य किया गया है।

उन्होनें बताया कि इसके अतिरिक्त पंजीकृत किसान समितियों, एफ0पी0ओ0 एवं पंजीकृत एन0आर0एल0एम0 के समूहों को 05 से 15 लाख की परियोजना के फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना पर 80 प्रतिशत अनुदान देय है। इच्छुक कृषक/समूह/समिति कृषि यंत्रों के विवरण पर अनुदान का लाभ पहले आओ पहले पाओं के आधार पर विभाग की वेबासाइट से यंत्र पर अनुदान हेतु टोकन निकाले लिंक पर जाकर कृषक स्वंय टोकन जेनरेट करके प्राप्त कर सकते है, 10001.00 से 100000.00 तक अनुदान के कृषि यंत्रों हेतु जमानत धनराशि 2500.00 रूपये तथा 100000.00 रूपये से अधिक के अनुदान पर पर 5000.00 रूपये जमानत धनराशि टोकन में उल्लिखित बैंक निर्धारित तिथि तक जमा करनी होगी तथा टोकन पर अंकित निर्धारित अवधि में कृषि यंत्र क्रय कर बिल विभागीय वेबासाइट पर अपलोड करना होगा। भारत सरकार द्वारा अनुमोदित इम्पैनल्ड कृषि यंत्रों के निर्माताओं की जारी सूची के अनुसार कृषि यंत्र क्रय करने पर ही अनुदान देय होगा। अन्यथा की स्थिति में अनुदान देय नहीं होगा। यह सूची विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृषि विभाग के संबंधित तहसीलद स्तरीय उप सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी के कार्यालय तथा जनपद स्तर पर उप कृषि निदेशक कार्यालय एटा में सम्पर्क कर सकते हैं।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *