एटा  (सू0वि0)। वैश्विक महामारी कोविड-19 के बढते हुए मामलों को दृष्टिगत रखते हुए जिला न्यायालय के संचालन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके संबंध में माननीय जनपद न्यायाधीश एटा के आदेशानुसार सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एटा के द्वारा बताया किया कि बंदियों की रिमांड व न्यायिक कार्य वीडियो कान्फ्रेसिंग से किये जाने को निर्देशित किया गया है। दिशा निर्देशों के अनुसार जनपद न्यायालय एटा के अन्तर्गत समस्त न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी प्रचलित नियमों, नियमावली दिशा निर्देश और माननीय उच्च न्यायालय के विभिन्न परिपत्रों के अनुक्रम में विचारधीन मामलों में साक्ष्य अभिलिखित किए जाने को छोडकर शेष सभी न्यायिक और प्रशासनिक कार्य संपादित करेंगें। किसी विशेष मामले में साक्ष्य लिखे जाने के लिए न्यायालय के पीठासीन अधिकारी माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय से अनुमति प्राप्त कर सकते है।

उन्होनें बताया कि न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी वह सुनिश्चित करेंगे कि सुनवाई के समय एक बार में कम से कम पक्षकार और अधिवक्ता आवश्यक दूरी बनाए रखते हुए न्यायालय में उपस्थित होंगे।  न्यायालय में अधिवक्ताओं और पक्षकारों की उपस्थित की उपस्थित के संबंध में बार संघ को सूचित किया जा चुका है। न्यायालय के संचालन के संबंध में समय-समय पर सभी प्रकार की सूचनाएं जिला न्यायालय एटा की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जा रहा है। विशेष परिस्थितियों में यदि जिला न्यायालय को बंद किया जाना होगा तो जिला प्रशासन प्रमुख एवं मुख्य चिकित्साधिकारी से राय लेकर अग्रसर कार्यवाही की जाएगी स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुसार न्यायालय खुलने से पूर्व समस्त न्यायालय परिसर को पूरी तरह से कडाई से साफ सफाई के साथ सेनेटाईजेशन किए जाने के लिए जिला प्रशासन एवं मुख्य चिकित्साधिकारी को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मुख्य चिकित्साधिकारी के सहयोग से न्यायालय परिसर में आने जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति की थर्मल स्कैनर कराना सुनिश्चित कर दिया गया है। समस्त न्यायिक अधिकारी माननीय उच्चतम न्यायालय केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 के संबंध में दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। न्यायिक अधिकारी व कर्मचारीगण न्यायिक व प्रशासनिक कार्य समाप्त होते ही न्यायालय परिसर को छोड दें। जनपद न्यायालय में विशेष न्यायाधीश एसक्लूसिव पोक्सो एक्ट एवं मुख्य न्यायिक मजि0 एटा को JITSI साॅफ्टवेयर के द्वारा न्यायिक कार्य संपादित कराने के लिए नामित किया गया है। रिमांड व अन्डर ट्रायल बंदी से संबंधित अन्य न्यायकि कार्य JITSI वीडियो काफ्रसिंग के माध्यम से किए जायेगें। जो भी व्यक्ति न्यायालय परिसर में प्रवेश करेगा उन्हें पुरी तरह से पान गुटखा, तम्बाकू खाने पर पूर्ण रूप से निषेध किये जाने तथा उक्त आदेश का कडाई से पालन किये जाने को निर्देशित किया गया है। पुरूष अधिवक्ता सफेद शर्ट एवं सामान्य रंग के पेंट एवं महिला अधिवक्ता सामान्य परिधान में उपस्थित होंगे। उक्त अवधि में न्यायिक अधिकारीगण को कोर्ट एवं गाउन पहनने से मुक्त रखा गया। समस्त न्यायिक अधिकारी दिन प्रतिदिन अपने न्यायालयों में निस्तारित वादों एवं प्रार्थना पत्रों को संख्या का विवरण सिस्टम आॅफिसर को उपलब्ध करना सुनिश्चित करते रहें।

 

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