BUDAUN SHIKHAR
एटा
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एटा। मुख्य पशु चिकित्साधिकारी एटा ने जनपद के समस्त सम्मानित पशुपालकों का सूचित किया जाता है कि जो पशुपालक अपने पालतू पशुओं के साथ-2 निराश्रित/बेसहारा गोवंश को पालकर उनके संरक्षण तथा संवर्धन के इच्छुक हैं एवं जिनके पास पशु पालने हेतु पर्याप्त जगह है, उनकों गोवंश भरण-पोषण हेतु 30 रूपये प्रतिपशु प्रतिदिन की दर से धनराशि का भुगतान किया जायेगा। एक व्यक्ति को अधिकतम 04 गोवंश ही दिये जायेगें। निराश्रित गोवंश पालने के इच्छुक व्यक्ति को निर्धारित प्रारूप पर आवेदन करना होगा, आवेदन पत्र के साथ बैंक खाते की पासबुक एवं आधार कार्ड/वोटर आई.डी की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
आवेदन पत्र किसी भी कार्य दिवस में मुख्य पशु चिकित्साधिकारी कार्यालय, एटा से प्राप्त किया जा सकता है। प्राप्त किये गये गोवंश की संख्या के अनुसार निर्धारित धनराशि डी0बी0टी0 के माध्यम से सीधे पशु पालक के बैंक खाते में उपलब्ध करायी जायेगी। सपुर्दगी में दिये गये गोवंशों को न तो बिक्री किया जा सकता है और न ही दूसरे स्थान पर भेजा जायेगा एवं न ही छुट्टा छोडा जायेगा। गोवंश पालने हेतु आवेदन पत्र विलम्बत दिनांक 30.09.2019 की सांय तक इस कार्यालय में स्वीकार्य होगें।