एटा  (सू0वि0)। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्देशानुसार तथा माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एटा के आदेशानुसार सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एटा द्वारा यह अवगत कराया गया कि जिलों में कोविड-19 के बढते मामलों के कारण जिला न्यायालयों/अधिकरणों/कुटुम्ब न्यायालयों के संचालन हेतु पूर्व में निर्गत आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुए दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं। निर्गत-निर्देशों के आलोक में जनपद न्यायालय, एटा में पूर्व आदेशों में आंशिक संशोधन के साथ न्यायिक कार्य संचालन हेतु दिनांक 24.04.2021 से निम्न व्यवस्था अग्रिम आदेश तक अमल में लायी जायेगी।

मूल क्षेत्राधिकारी के न्यायालय न्यायिक कार्यवाही सामान्य रूप से (Physical Mode)/वीडियो कान्फे्रसिंग के माध्यम से वर्चुअल कोर्ट-1 (केन्द्रीय सभागार जनपद न्यायालय, एटा) जनपद न्यायाधीश 11 से 11.30 तक एवं 02 से 02.30 बजे तक, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-01/विशेष न्यायाधीश (एम0पी0एम0एल0ए0) 10.35 से 11 तक, विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0एक्ट)11.30 से 11.55 तक, विशेष न्यायाधीश (द0प्र0क्षे0) 11.55 से 12.20 तक, विशेष न्यायाधीश (आवश्यक वस्तु अधिनियम) 12.20 से 12.45 तक, विशेष न्यायाधीश (एक्सक्लूसिव पाक्सो एक्ट) 12.45. से 01.10 तक, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (रेप एवं पाक्सो एक्ट)-I एवं II 01.10 से 01.35 तक, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0-I (महिलाओं के विरूद्ध अपराध) 01.35 से 02 तक सम्पादित करेंगें।

वर्चुअल कोर्ट-2 (केन्द्रीय सभागार जनपद न्यायालय, एटा) अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0-II (एन0डी0पी0एस0एक्ट एवं गिरोबन्ध अधिनियम के मामले) 10.35 से 11 तक, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट 11 से 11.30 तक, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष संख्या-17/किशोर न्याय बोर्ड 11.30 से 11.55 तक, सिविल जज (सी0डि0),एटा 11.55 से 12.20 तक, सिविल जज (सी0डि0), जलेसर, एटा 12.20 से 12.45 तक, सिविल जज (जू0डि0), एटा 12.45 से 01.10 तक, सिविल जज (जू0डि0),जलेसर एटा 01.10 से 01.35 तक, न्यायिक मजिस्ट्रेट एटा 01.35 से 02 तक, अपर सिविल जज (जू0डि0)कक्ष संख्या-25 एटा (पिलुआ व मलावन थाने से संबंधित क्षेत्राधिकारी के मामले) 02 से 02.25 तक सम्पादित करेंगें।

उन्होनें कहा कि उपरोक्त में वर्णित न्यायालयों में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (रेप एवं पाक्सों)-I(मंगलवार एवं बुधवार) एवं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश(रेप एवं पाक्सों)-II (सोमवार, गुरूवार एवं शुक्रवार) को कार्य करेंगें। उक्त के अतिरिक्त शेष उपरोक्त न्यायालय प्रतिदिन निर्धारित टाइम स्लोट के अनुसार न्यायिक कार्य सम्पादित करेंगें। न्यायालय सिविल जज, (अ0ख0)(जलेसर) एटा रिक्त है। अतः माननीय उच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुरूप उक्त न्यायालय का अवाकश्य कार्य स्टेशन के अनुसार प्रत्येक सोमवार को अपर सिलित जज (अ0ख0), कक्ष सं0-21 एटा सिद्धार्थ बरगोती, मंगलवार को अपर सिलित जज (अ0ख0), कक्ष सं0-23 एटा सुश्री जागृति, बुधवार को अपर सिलित जज (अ0ख0), कक्ष सं0-26 एटा सुश्री मीना अख्तर, एवं शुक्रवार को अपर सिलित जज (अ0ख0)/त्वरित न्यायालय श्रीमती नेहा चैधरी करेंगी।

उन्होनें बताया कि उक्त न्यायालय माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार लंबित/नवीन जमानत आवेदन पत्र व अग्रिम जमानत आवेदन पत्र, आवश्यक प्रकीर्ण आपराधिक आवेदन-.पत्र, आवश्यक दीवानी प्रकीर्ण आवेदन-पत्र, यथा निषेधाज्ञा के प्रकरण, विचारधीन बंदियों से संबंधित न्यायिक कार्य/रिमाण्ड कार्य, अन्य किसी भी प्रकृति के ऐसे मामले, जिन्हें जनपद न्यायाधीश आवश्यक या उचित समझे न्यायकि कार्य सम्पादित किये जायेगें।

उन्होनें बताया कि जनपद न्यायालय की कार्य अवधि प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 02.30 बजे तक रहेगी। समस्त न्यायिक अधिकारीगण को निर्देशित किया है कि जैसे ही उनका कार्य पूर्ण हो जाए वे न्यायालय परिसर से जा सकते है। उपरोक्त मामलों की सुनवाई जनपद न्यायाधीश के निर्देशानुसार न्यायालय परिसर में भौतिक रूप से की जा सकती है या वीडियों काॅन्फेंसिंग या वर्चुअज कोर्ट के माध्यम से न्यायालय परिसर या आवासीय कार्यालय से की जायेगी, जिसके संबंध मंे नोडल अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग एवं सिस्टम आॅफीसर आवश्यक प्रबन्ध करें। यह प्रयास किया जाये कि सभी न्यायालयों में सुनवाई वर्चुअल माध्यम से होवे। विचारधीन बन्दियों से संबंधित रिमाण्ड व अन्य न्यायिक कार्य केवल वीडिया कान्फेंसिगं (¼JITSI) के माध्यम से किया जायेगा।

माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार, अधिवक्ता/वादकारी अपने जमानत प्रार्थना पत्र, अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र एवं अन्य आवश्यक प्रार्थना पत्र, जनपद न्यायालय, एटा के अधिकृत ई-मेल आई0डी0 dceth@allahababadhighcourt.in पर प्रस्तुत कर सकते है। इस प्रकार से प्रस्तुत किये जाने वाले प्रार्थना पत्रों में अधिवक्त/वादकारी का पूर्ण विवरण तथा मो0न0 एवं ई-मेल आई0डी0 दिया जायेगा, ताकि किसी आवेदन-पत्र में यदि कोई त्रुटि दर्शित होती है, तो उसके संबंध मंे संबंधित अधिवक्ता/वादकारी को सूचित किया जा सके। कम्प्यूटर अनुभाग ऐसे आवेदन पत्रों को डाउनलोड कर सूची तैयार करेगा। केन्द्रीय कम्प्यूटर कक्ष (ज्यूडिशियल सर्विस सेण्टर)/सेण्ट्रलाइज्ड फाइलिंग काउण्टर पर अधिवक्ताओं/वादकारियों से नवीन वाद/प्रार्थना पत्र प्राप्त किये जायेंगे। प्राप्त होने वाले ऐसे वादों/प्रार्थना पत्रों को सी0आई0एस0 पर पंजीकृत किया जायेगा। ऐसे सभी प्रार्थना पत्रों पर संबंधित अधिवक्तागण/वादकारीगण का पूर्ण विवरण मय मो0न0 उल्लिखित होना आवश्यक होगा। जिससे यदि किसी वाद/प्रार्थना पत्र में कोई त्रृटि दर्शित होती है तो उसके संबंध में संबंधित अधिवक्ता/पक्षकार को सूचित किया जा सके। उक्त के उपरान्त संबंधित वाद/प्रार्थना पत्र संबंधित न्यायालयों में प्रस्तुत किये जायेगें।

न्यायालय परिसर में ऐसे अधिवक्तागण ही प्रवेश करेंगे जिनके मामले उस तिथि पर सुनवाई हेतु नियत किये गये हो तथा वे सुनवाई/बहस पूर्ण होने के उपरान्त न्यायालय परिसर छोड देगें। उक्त के संबंध में अध्यक्ष/सचिव बार ऐसोसिएशन, एटा से यह अपेक्षा की है कि वह उक्त सूचना अपने स्तर से समस्त अधिवक्तागण के मध्य परिचालित करें एवं आवश्यक सहयोग प्रदान करें। न्यायालय परिसर में वादकारीगण का प्रवेश अग्रिम आदेश तक सख्त रूप से निर्बन्धित है। केवल वे वादकारीगण ही न्यायालय परिसर में प्रवेश करेंगे, जिनकी उपस्थिति न्यायालय में आवश्यक हो। ऐसे अधिवक्ता/वादकारी कोविड-19(आर0टी0पी0सी0आर0) की जाॅच रिपोर्ट के साथ ही न्यायालय परिसर में प्रवेश करेंगे।

माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त पत्र में वर्णित उ0प्र0 शासन के आदेश के माध्यम से जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन में जनपद न्यायालय, एटा अग्रिम आदेश तक प्रत्येक शनिवार व रविवार को बन्द रहेगा। इस अवधि में जिला प्रशासन न नगर पालिका के सहयोग से न्यायालय परिसर को पूर्ण व सघंन सैनेटाइजेशन केन्द्रीय नाजिर की देख-रेख में करवाया जायेगा।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *