एटा (सू0वि0)। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्देशानुसार तथा माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एटा के आदेशानुसार सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एटा द्वारा यह अवगत कराया गया कि जिलों में कोविड-19 के बढते मामलों के कारण जिला न्यायालयों/अधिकरणों/कुटुम्ब न्यायालयों के संचालन हेतु पूर्व में निर्गत आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुए दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं। निर्गत-निर्देशों के आलोेक में जनपद न्यायालय, एटा में पूर्व आदेशों में आंशिक संशोधन के साथ न्यायिक कार्य संचालन हेतु दिनांक 28.04.2021 से निम्न व्यवस्था अग्रिम आदेश तक अमल में लायी जायेगी। जिला न्यायालयों/अधिकरणों/कुटुम्ब न्यायालयों में विद्धान अधिवक्तागण/वादकारीगण, स्टाम्प वेडर तथा अधिवक्तागण के लिपिकगण का प्रवेश न्यायालय परिसर में प्रतिबंधित रहेगा।
केवल नवीन आवश्यक मामलें नवीन जमानत आवेदन पत्र, अवमुक्त आवेदन पत्र, 164 सी0आर0पी0सी0 के बयानों एवं रिमाण्ड कार्य हेतु न्यायिक अधिकारीगण माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशानुसार वीडियों काॅन्फ्रसिंग/वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से न्यायालय परिसर/आवासीय कार्यालय से कार्य करेंगें।
उन्होनंे बताया कि जनपद न्यायाधीश प्रतिदिन प्रातः 11 से 11.30 तक एवं अपरान्ह 02 से 02.30 बजे तक, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-01/कार्य क्षेत्र अपने न्यायालय का कार्य देखेगें तथा न्यायालय विशेष न्यायाधीश (द0प्र0क्षे0), विशेष न्यायाधीश (आवश्यक वस्तु अधिनियम), अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (रेप एवं पाक्सो एक्ट)-II , अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0-I (महिलाओं के विरूद्ध अपराध) सोमवार को प्रातः 10.30 से अपरान्ह 12.30 तक, विशेष न्यायाधीश (एस0टी0/एस0टी0 एक्ट), कार्य क्षेत्र अपने न्यायालय का कार्य देखेगें तथा न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एक्सक्लूसिव पाक्सो एक्ट), अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (रेप एवं पाक्सों)-II, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष-08, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0-II (एन0डी0पी0एस0 एक्ट एवं गिरोहबन्ध अधिनियम के मामले सोमवार को अपरान्ह 12.30 से अपरान्ह 02.30 बजे तक, विशेष न्यायाधीश (द0प्र0क्षे0), कार्य क्षेत्र अपने न्यायालय का कार्य देखेगें तथा न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष-1, विशेष न्यायाधीश (आवश्यक वस्तु अधिनियम), अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (रेप एवं पाक्सो एक्ट)-II, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0-I (महिलाओं के विरूद्ध अपराध) मंगलवार को प्रातः 10.30 से अपरान्ह 12.30 बजे तक, विशेष न्यायाधीश (एक्सक्लूसिव पाक्सो एक्ट), कार्य क्षेत्र अपने न्यायालय का कार्य देखेगें तथा विशेष न्यायाधीश (एस0टी0/एस0टी0 एक्ट), अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (रेप एवं पाक्सों)-II, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष-08, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0 –II, (एन0डी0पी0एस0 एक्ट एवं गिरोहबन्ध अधिनियम के मामले) मंगलवार को अपरान्ह 12.30 बजे से अपरान्ह 02.30 बजे तक, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (रेप एवं पाक्सो एक्ट)-II, कार्य क्षेत्र अपने न्यायालय का कार्य देखेगें तथा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-01 विशेष न्यायाधीश (द0प्र0क्षे0), विशेष न्यायाधीश(आवश्यक वस्तु अधिनियम), अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0-1 (महिलाओं के विरूद्ध अपराध) बुधवार प्रातः 10.30 बजे से अपरान्ह 12.30 बजे तक, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (रेप एवं पाक्सों)-I, कार्य क्षेत्र अपने न्यायालय का कार्य देखेगें तथा विशेष न्यायाधीश (एस0टी0/एस0टी0 एक्ट), विशेष न्यायाधीश (एक्सक्लूसिव पाक्सो एक्ट),)-I, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष-08 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0–Ⅱ,(एन0डी0पी0एस0 एक्ट एवं गिरोहबन्ध अधिनियम के मामले) बुधवार को अपरान्ह 12.30 बजे से अपरान्ह 02.30 बजे तक, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0-Ⅰ,(महिलाओं के विरूद्ध अपराध) कार्य क्षेत्र अपने न्यायालय का कार्य देखेगें तथा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-01 विशेष न्यायाधीश (द0प्र0क्षे0), विशेष न्यायाधीश (आवश्यक वस्तु अधिनियम), अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (रेप एवं पाक्सों)-Ⅱ, गुरूवार को प्रातः 10.30 से अपरान्ह 12.30 बजे तक, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0-Ⅱ,(एन0डी0पी0एस0 एक्ट एवं गिरोहबन्ध अधिनियम के मामले) कार्य क्षेत्र अपने न्यायालय का कार्य देखेगें तथा विशेष न्यायाधीश (एस0टी0/एस0टी0 एक्ट), विशेष न्यायाधीश (एक्सक्लूसिव पाॅक्सो एक्ट),)-Ⅰ, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (रेप एवं पाॅक्सो एक्ट)-Ⅰ, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष-08, गुरूवार एवं शुक्रवार अपरान्ह 12.30 बजे से अपरान्ह 02.30 बजे तक, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष-08, कार्य क्षेत्र अपने न्यायालय का कार्य देखेगें तथा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष-01, विशेष न्यायाधीश (द0प्र0क्षे0), विशेष न्यायाधीश (आवश्यक वस्तु अधिनियम), अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (रेप एवं पाॅक्सो एक्ट)-Ⅱ, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0-Ⅰ,(महिलाओं के विरूद्ध अपराध) शुक्रवार को प्रातः 10.30 बजे से अपरान्ह 12.30 बजे तक, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कार्य क्षेत्र अपने न्यायालय का कार्य देखेगें तथा अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कक्ष संख्या-17/किशोर न्याय बोर्ड, सिविल जज (सी0डि0)जलेसर एटा सोमवार एवं गुरूवार को प्रातः 10.30 से अपरान्ह 12.30 बजे तक, न्यायिक मजिस्ट्रेट कार्य क्षेत्र अपने न्यायालय का कार्य देखेगें तथा सिविल जज (जू0डि0), जलेसर, अपर सिविल जज (जू0डि0) कक्ष संख्या-22, एटा एवं अपर सिविल जज (जू0डि0)कक्ष संख्या-25 एटा सोमवार एवं गुरूवार को अपरान्ह 12.30 बजे से अपरान्ह 02.30 बजे तक, सिविल जज (सी0डि0)जलेसर एटा कार्य क्षेत्र अपने न्यायालय का कार्य देखेगें तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, कक्ष संख्या-17/किशोर न्याय बोर्ड एटा मंगलवार को प्रातः 10.30 बजे से अपरान्ह 12.30 बजे तक अपर सिविल जज (जू0डि0) कक्ष संख्या-25 कार्य क्षेत्र अपने न्यायालय का कार्य देखेगें तथा न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिविल जज (जू0डि0) जलेसर, अपर सिविल जज (जू0डि0) कक्ष संख्या-22 मंगलवार को अपरान्ह 12.30 बजे अपरान्ह 02.30 बजे तक, सिविल जज (जू0डि0) कार्य क्षेत्र अपने न्यायालय का कार्य देखेगें तथा न्यायालय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी बुधवार को अपरान्ह 12.30 बजे अपरान्ह 02.30 बजे तक अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, कक्ष संख्या-17 कार्य क्षेत्र अपने न्यायालय का कार्य देखेगें तथा सिविल जज (जू0डि0) जलेसर, न्यायिक मजिस्ट्रेट एटा एवं अपर सिविल जज (जू0डि0) कक्ष संख्या-22 एवं अपर सिविल जज (जू0डि0) कक्ष संख्या-25 बुधवार को अपरान्ह 12.30 बजे अपरान्ह 02.30 बजे तक, अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी कक्ष संख्या-17 कार्य क्षेत्र अपने न्यायालय का कार्य देखेगें तथा मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, सिविल जज (सी0डि) जलेसर एटा का कार्य देखेगें शुक्रवार को प्रातः 10.30 बजे अपरान्ह 12.30 बजे तक अपर सिविल जज (जू0डि0) कक्ष संख्या-25 कार्य क्षेत्र अपने न्यायालय का कार्य देखेगें तथा सिविल जज (जू0डि0) जलेसर, अपर सिविल जज (जू0डि0) कक्ष संख्या-22 एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट एटा शुक्रवार को अपरान्ह 12.30 बजे से 02.30 बजे तक न्यायकि कार्य सम्पादित किये जायेगें।
उन्होनें बताया कि उक्त न्यायालयों के प्रभारी अधिकारीगण के अवकाश/अनुपस्थिति रहेने पर उक्त न्यायालयों के प्रभारी न्यायिक अधिकारिक कार्य करेंगें। विचारधीन बन्दियों से संबंधित रिमाण्ड व अन्य न्यायिक कार्य केवल वीडिया कान्फेंसिगं ( JITSI) के माध्यम से किया जायेगा।
इस जनपद में नियुक्त न्यायालय अपर व्यवहार न्यायाधीश (अवर खण्ड) कक्ष संख्या-23 एटा न्यायालय अपर व्यवहार न्यायाधीश (अवर खण्ड) कक्ष संख्या-24 एटा न्यायालय अपर व्यवहार न्यायाधीश (अवर खण्ड) कक्ष संख्या-26 एटा एवं न्यायालय अपर व्यवहार न्यायाधीश (अवर खण्ड) /त्वरित न्यायालय एटा की पीठासीन अधिकारीगण को निर्देशित किया है कि वे वरिष्ठता क्रम में आवश्यकतानुसार प्रत्येक कार्य दिवस में क्रमानुसार एक-एक अधिकारी निर्देशानुसार वयान धारा 164 द0प्र0स0 अंकित किये जाने हेतु न्यायालय में उपस्थित रहेगी।
माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार, अधिवक्ता/वादकारी अपने नये जमानत प्रार्थना पत्र, एवं अन्य आवश्यक प्रार्थना पत्र, जनपद न्यायालय, एटा के अधिकृत ई-मेल आई0डी0 dceth@allahababadhighcourt.in पर प्रस्तुत कर सकते है। इस प्रकार से प्रस्तुत किये जाने वाले प्रार्थना पत्रों में अधिवक्त/वादकारी का पूर्ण विवरण तथा मो0न0 एवं ई-मेल आई0डी0 दिया जायेगा, ताकि किसी आवेदन-पत्र में यदि कोई त्रुटि दर्शित होती है, तो उसके संबंध मंे संबंधित अधिवक्ता/वादकारी को सूचित किया जा सके। कम्प्यूटर अनुभाग ऐसे आवेदन पत्रों को डाउनलोड कर सूची तैयार करेगा तथा नोडल आॅफीसर कम्प्यूटर अनुभाग एवं सिस्टम आॅफीसर इस संबंध में प्रार्थना पत्रों की सुनवाई हेतु लिंक तैयार करें। जिसकी सूचना अध्यक्ष/सचिव कलेक्ट्रेट बार ऐसोसियेशन एटा को प्रेषित की जावे।
विद्धान अधिवक्तागण/वादकारीगण, स्टाम्प वेंडर तथा अधिवक्तागण के लिपिकगण का प्रवेश न्यायालय परिसर में प्रतिबंधित रहेगा क्योंकि न्यायिक कार्य करने हेतु माननीय उच्च न्यायलय द्वारा दिये गये निर्देशानुसार वीडियो काॅन्फ्रेसिंग/वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से न्यायालय/आवासीय कार्यालय से न्यायिक कार्य सम्पादित करेंगें। संबंधित न्यायालयों के न्यायिक कार्य करने के लिए लिंक की सूचना कलेक्ट्रे बार एसोसियेशन को भिजवायी जा चुकी है साथ ही समस्त लिकों की सूचना जनपद न्यायालय की अधिकृत वेबसाइट districts.ecourts.gov.in/etah पर उपलब्ध रहेगी।