एटा (सू0वि0)। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा-निर्देश तथा माननीय अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/जनपद न्यायाधीश एटा के निर्देशानुसार आज दिनांक 31.03.2021 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एटा के तत्वाधान में कोरोना कोविड-19 के संक्रमण के बचाव एवं उसे रोकने के उद्देश्य से सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एटा श्रीमती साधना कुमारी गुप्ता के द्वारा जिला कारागार एटा में निरूद्ध बंदियों हेतु वर्चुअल विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
सचिव द्वारा विधिक जागरूकता शिविर वीडियों कान्फ्रेसिंग के माध्यम से संचालित किया गया। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला कारागार एटा में निरूद्ध बंदियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया तथा उनकी समस्याओं को सुना गया तथा सचिव द्वारा निरूद्ध बंदियों को कोरोना वायरस के लक्षणों एवं प्ली बार्गेनिंग के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए अवगत कराया गया कि कोरोना वायरस से बचने के लिए वे अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें, सामान्य दूरी का पालन करें। छींकते एवं खांसते समय अपने मुंह पर कपडा तथा रूमाल अवश्य बांधें। हरपल अपने चेहरे पर मास्क लगाये रखें तथा बंदियों को यह भी अवगत कराया गया कि अपने हाथों को साबुन से धोते रहें अथवा सैनिटाइजर का प्रयोग करें तथा स्वंय को अस्वस्थ महसूस होने पर तुरन्त चिकित्सक से सम्पर्क करें।
सचिव द्वारा जेल में नियुक्त पी0एल0वी0 से भी निरूद्ध बंदियों के संबंध में जानकारी ली गयी तथा उनकों निर्देशित किया कि जेल में निरूद्ध बंदी को अधिवक्ता की आवश्यकता हो तो उसका प्रार्थनापत्र लेकर जिला कारागार अधीक्षक के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें। सचिव द्वारा इस शिविर में जिला कारागार एटा में निरूद्ध बंदियों को कोविड-19 संक्रमण से सुरक्षित रखने के संबंध में अधीक्षक जिला कारागार एटा द्वारा की गयी व्यवस्था पर विस्तृत चर्चा की गयी।