एटा (सू0वि0)। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा-निर्देश तथा माननीय अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/जनपद न्यायाधीश, एटा के निर्देशानुसार आज दिनांक       28.04.2021 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, एटा के तत्वाधान में कोविड-19 के संक्रमण से बचाव एवं उसे रोकने के उद्देश्य से सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एटा श्रीमती साधना कुमारी गुप्ता द्वारा जिला कारागार में निरूद्ध बन्दियों हेतु वर्चुअल विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। यह वर्चुअल विधिक जागरूकता शिविर सचिव द्वारा वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से संचालित किया गया।

सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एटा द्वारा जिला कारागार में निरूद्ध बन्दियों के लिए कोविड-19 के संक्रमण से बचाव, प्री-वार्गेनिंग एवं वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों के बारे में विधिक जानकारियां दी तथा उनकी समस्याओं को सुना गया तथा सचिव द्वारा जिला कारागार में निरूद्ध बन्दियों को कोरोना वायरस के लक्षणों के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुये उन्हे अवगत कराया कि कोरोना वायरस से बचने के लिए वे अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें तथा छींकते व खाॅसते समय अपने मुॅह पर कपडा अथवा रूमाल आदि अवश्य बाॅधें तथा अपने चेहरे पर मास्क लगाये रखें। एवं अपने हाथों को किसी भी साबुन से प्रत्येक 20 मिनट बाद धोते रहे अथवा सैनीटाइजर का प्रयोग करें तथा स्वंय को अस्वस्थ महसूस होने पर तुरन्त जिला कारागार के चिकित्सक से सम्पर्क करें।

सचिव द्वारा जिला कारागार एटा के जेलर कुल्दीप सिंह भदौरिया से पूछा गया कि जिला कारागार एटा में अब तक कुल कितने बन्दियों का कोविड-19 टेस्ट कराया गया है। जेलर द्वारा अवगत कराया कि अब तक कुल 4998 बन्दियों का कोविड-19 टेस्ट कराया गया। जिसमें कुल 147 बन्दियों को कोरोना संक्रमित पाया गया, जिसमें से अब तक 119 बन्दी स्वस्थ हो कर रिकवर कर चुकें है। और 02 बन्दियों को जिला कारागार एटा से रिहा किया जा चुका है वर्तमान में जिला कारागार एटा में कुल 26 बन्दी कोरोना संक्रमित है जिन्हें जिला कारागार के आईशोलेशन वार्ड में उपचाररत रखा गया है। सचिव द्वारा जेलर जिला कारागार एटा को निर्देशित किया गया कि वह जिला कारागार के अन्दर साफ-सफाई की पूरी व्यवस्था रखे और यदि कोई भी बन्दी अवस्थ नजर आये तो उसे तुरन्त जिला कारागार के चिकित्सक को दिखायें। इस शिविर के आयोजन पर जिला कारागार एटा के जेलर, उपजेलर एवं पी0एल0वी0 आदि उपस्थित रहें।

 

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