एटा (सू0वि0)। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा निर्देश तथा माननीय अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरणध्जनपद न्यायाधीश एटा के निर्देशानुसार शुक्रवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एटा के तत्वाधान में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव में उसे रोकने के उद्देश्य से सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एटा श्रीमती साधना कुमारी गुप्ता द्वारा जिला कारागार एटा में निरूद्ध बंदियों हेतु वर्चुअल विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। यह वर्चुअल जागरूकता शिविर सचिव द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संचालित किया गया।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एटा के कारागार में उपस्थित निरूद्ध बन्दियों की समस्याओं को सुना गया। सचिव द्वारा जिला कारागार में निरूद्ध बंदियों को कोरोना वायरस के लक्षणों के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए उन्हें अवगत कराया गया कि कोरोना वायरस से बचने के लिए अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें तथा छींकते व खाँसते समय अपने मुंह पर कपड़ा अथवा रुमाल अवश्य बाँधे तथा हर पल अपने चेहरे पर मास्क भी लगाए रखें।
सचिव द्वारा उन्हें भी अवगत कराया गया कि अपने हाथों को किसी भी साबुन से प्रत्येक 20 मिनट बाद धोते रहें अथवा सैनिटाइजर का प्रयोग करें तथा स्वयं को अस्वस्थ महसूस होने पर कारागार में उपस्थित चिकित्सक को तुरंत अवश्य दिखाएं। सचिव द्वारा अधीक्षक जिला कारागार एटा को निर्देशित किया गया कि जिला कारागार के अंदर साफ-सफाई की पूरी व्यवस्था रखें और कोई भी बंदी अस्वस्थ नजर आए तो उसे तुरंत कारागार के चिकित्सक को दिखाएं। इस शिविर में सचिव द्वारा अधीक्षक जिला कारागार एटा से जिला कारागार में निरूद्ध बन्दियों को कोविड-19 से सुरक्षित रखने के संबंध में विस्तृत चर्चा भी की गयी। सचिव द्वारा जिला कारागार में नियुक्त किये गये पराविधिक स्वंय सेवकगण पुष्पेन्द्र सिंह तोमर को निर्देशित किया गया कि यदि जिला कारागार एटा में किसी भी निरूद्ध बन्दी को किसी भी प्रकार की कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो, तो वे उसका उपचार अविलम्ब जिला कारागार में नियुक्त चिकित्सक से कराये तथा निरूद्ध बन्दी की किसी भी प्रकार की समस्या होने पर उसकी सहायता करें।