जेल लोक अदालत में 01 वाद का हुआ निस्तारण

एटा  (सू0वि0)। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा-निर्देश तथा माननीय अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/जनपद न्यायाधीश एटा के निर्देशानुसार आज शुक्रवार को सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, एटा श्रीमती साधना कुमारी गुप्ता द्वारा जिला कारागार, एटा में निरूद्ध बन्दियों हेतु विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निरूद्ध बन्दियों को उनके विधिक अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया तथा उनकी समस्याओं को सुना गया।

सचिव द्वारा निरूद्ध को (PCPNDT) पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक एवं वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की प्ली बारगेनिंग और उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया गया। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं सिविल जज (सी0डि0) जलेसर कृष्ण कुमार द्वारा जेल-लोक अदालत का आयोजन किया गया जिसमें कुल 13 वादों को चिन्हित किया गया। जिसमें 01 वाद का निस्तारण किया गया।

सचिव द्वारा जिला कारागार में निरूद्ध बन्दियों को कोविड-19 से पीडित व्यक्तियों के अधिकारों के बारे में तथा उनकी शिकायतों के निवारण करने के लिए भी जानकारियां दी गयी तथा कोरोना वायरस के लक्षणों के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुये उन्हें अवगत कराया गया कि कोरोना वायरस से बचने के लिए वे अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें तथा छींकते व खाॅसते समय अपने मुॅह पर कपडा अथवा रूमाल आदि अवश्य बाॅधें तथा हर पल अपने चेहरे पर मास्क लगाये रखें। सचिव द्वारा उन्हे यह भी अवगत कराया गया कि अपने हाथों को किसी भी साबुन से प्रत्येक 20 मिनट बाद धोते रहे अथवा सैनीटाइजर का प्रयोग करें तथा स्वंय को अस्वस्थ महसूस होने पर तुरन्त जिला कारागार के चिकित्सक से सम्पर्क करें।

सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने निरूद्ध बन्दियों से कहा कि कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए होली के इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाये सभी को मेरी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस शिविर के आयोजन पर जेलर जिला कारागार, एवं डिप्टी जेलर एवं पराविधिक स्वंयसेवकगण आदि उपस्थित रहें।

 

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