एटा (सू0वि0)। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा-निर्देश तथा माननीय अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/जनपद न्यायाधीश एटा के निर्देशानुसार आज दिनांक 13.04.2021 मंगलवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एटा के तत्वावधान में कोरोना कोविड-19 के संक्रमण से बचाव एवं उसे रोकने के उद्देश्य से सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एटा श्रीमती साधना कुमारी गुप्ता द्वारा जिला कारागार में निरूद्ध बन्दियों हेतु वर्चुअल विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। यह वर्चुअज विधिक जागरूकता शिविर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से संचालित किया गया।
शिविर के मुख्य उद्देश्य हेतु सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला कारागार एटा में निरूद्ध बन्दियों के लिए कोविड-19 के संक्रमण से बचाव, प्री-वार्गेनिंग एवं वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों के बारे में विधिक जानकारियां दी तथा उनकी समस्याओं को सुना गया तथा सचिव द्वारा जिला कारागार में निरूद्ध बन्दियों को कोरोना वायरस के लक्षणों के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुये उन्हे अवगत कराया गया कि कोरोना वायरस से बचने के लिए वे अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता पर विशेषा ध्यान दें तथा छींकते व खाॅसते समय अपने मुॅह पर कपडा अथवा रूमाल आदि अवश्य बाॅधें तथा अपने चेहरे पर मास्क लगाये रखें। उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि अपने हाथों किसी भी साबुन से प्रत्येक 20 मिनट बाद धोते रहे अथवा सैनीटाइजर का प्रयोग करें।
सचिव द्वारा अधीक्षक जिला कारागार एटा को निर्देशित किया गया कि वह जिला कारागार के अन्दर साफ-सफाई की पूरी व्यवस्था रखे और यदि कोई भी बन्दी अस्वस्थ नजर आये तो उसे तुरन्त जिला कारागार के चिकित्सक को दिखायें इस शिविर के आयोजन पर जिला कारागार एटा के जेलर एवं उपजेलर एवं पी0एल0वी0 आदि उपस्थित रहे।
