एटा (सू0वि0)। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा निर्देश तथा माननीय अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/जनपद न्यायाधीश एटा के निर्देशानुसार सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एटा श्रीमती साधना कुमारी गुप्ता द्वारा जिला कारागार एटा में निरूद्ध सिद्ध दोष बन्दियों हेतु विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निरूद्ध सिद्ध दोष बन्दियों को चतम.उंजपतम तमसमंेम के संबंध विधिक/कानूनी जानकारियां दी तथा गये उनके विधिक अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया तथा उनकी समस्याओं को सुना गया तथा सचिव द्वारा सिद्ध दोष बन्दियों से जेल अपील किये जाने के संबंध में भी होने वाली समस्याओं के बारे में भी सुना गया। तथा जेल लोक अदालत का आयोजन भी किया जिसमें कुल 12 वादों को चिन्हित किया जिसमें अभियुक्त बन्दियों द्वारा अपने-अपने वादों को जुर्म इकबाल नही किया जिससे कोई भी वाद सफल नही हो सका।
सचिव द्वारा जिला कारागार में निरूद्ध बन्दियों को कोरोना वायरस के लक्षणों के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए उन्हें अवगत कराया गया कि कोरोना वायरस से बचने के लिए वे अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता एवं सामाजिक दूरी बनाये पर विशेष ध्यान दें तथा छींकते व खाॅसते समय अपने चेहरे पर कपडा अथवा रूमाल अवश्य बाॅधे तथा हर पल अपने चेहरे पर मास्क लगाए रखें। सचिव द्वारा उन्हें यह भी अवगत कराया गया कि अपने हाथों को किसी भी साबुन से प्रत्येक 20 मिनट बाद धोते रहे अथवा सैनीटाइजर का प्रयोग करें तथा स्वयं को अस्वस्थ महसूस होने पर तुरन्त जिला कारागार के चिकित्सक से संपर्क करें।
सचिव द्वारा अधीक्षक जिला कारागार एटा को निर्देशित किया गया कि वह जिला कारागार के अन्दर साफ-सफाई की पूरी व्यवस्था रखे और यदि कोई भी बन्दी अस्वस्थ नजर आये तो उसे तुरन्त जिला कारागार के चिकित्सक को दिखायें। इस शिविर में सचिव द्वारा अधीक्षक, जिला कारागार, एटा से जिला कारागार, एटा में निरूद्ध बन्दियों को कोविड-19 से सुरक्षित रखने के संबंध में विस्तृत चर्चा भी की गयी। इस शिविर के आयोजन पर जेल अधीक्षक, जेलर, डिप्टी जेलर एवं पराविधिक स्वंयसेवकगण आदि उपस्थित रहे।