एटा (सू0वि0)। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा निर्देश तथा माननीय अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/जनपद न्यायाधीश एटा के निर्देशानुसार को जिला  विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में तहसील सदर एटा में महिलाओं की शिकायतों एवं समस्याओं के समाधान हेतु वर्चुअल विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया है।

इस विधिक जागरूकता शिविर में सचिव द्वारा उपस्थित महिलाओं को दहेज तथा घरेलू हिंसा PCPNDT Act एवं विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किए जाने हेतु जागरूक किया गया। सचिव द्वारा वहाँ उपस्थित सभी महिलाओं और पुरुषों की शिकायतों को सुना गया तथा उनका समाधान हेतु तहसीलदार को निर्देशित किया गया तथा महिलाओं को विधिक अधिकारों के प्रति जागरूक करते हुए सरकार द्वारा उनके हित में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में अवगत कराया गया।

सचिव द्वारा इस शिविर में महिलाओं एवं उपस्थित अन्य सभी लोगों को  कोरोना वायरस के लक्षणों के संबंध में जानकारी देते हुए उन्हें अवगत कराया गया कि कोरोना वायरस से बचने के लिए वे अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता एवं सामाजिक दूरी बनाये पर विशेष ध्यान दें तथा अपने चेहरे पर मास्क लगाए रखें। सचिव द्वारा उन्हें यह भी अवगत कराया गया कि अपने हाथों को किसी भी साबुन से प्रत्येक 20 मिनट बाद धोते रहे अथवा सैनीटाइजर का प्रयोग करें तथा स्वयं को अस्वस्थ महसूस होने पर चिकित्सक से संपर्क करें। इस अवसर पर नायब तहसीलदार सदर एवं अन्य कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

 

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