एटा  (सू0वि0)। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी रमेंश चन्द्र ने यह जानकारी देते हुये बताया कि  दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांगजनों के पुनर्वासन हेतु दुकान निर्माण/दुकान संचालन योजनान्तर्गत दिव्यांगजनों को खोखा, गुमटी, ठेला इत्यादि से दुकान संचालन हेतु किसी भी जनसेवा केन्द्र से अपना आवेदन पत्र विभागीय पोर्टल http://divyangjandukan.upsdc.gov.in/  पर आनलाईन कराकर उसकी हार्डकापी दिनांक- 15.07.2021 तक कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी एटा को समस्त संलग्नों सहित उपलब्ध कराकर इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

उन्होनंे बताया कि ऐसे दिव्यांगजन जो जनपद के मूल निवासी हो। वार्षिक आय शासन द्वारा गरीवी रेखा के लिए निर्धारित आय सीमा के दो गुने से अधिक न हो। आयु 18 वर्ष या उससे अधिक किन्तु 60 वर्ष से अधिक न हो। आवेदक अपराधिक/आर्थिक मामलों में सजा न पाया हो, और कोई सरकारी देनदारियां बकाया न हो। दिव्यांगता 40 प्रतिशत अथवा उससे अधिक हो। दुकान निमार्ण हेतु स्वयं की 110 वर्ग फिट भूमि हो या अपने संस्त्रोतों से उक्त क्षेत्रफल की भूमि खरीदने में सक्षम हो।

उन्होनंे बताया कि पात्र लाभार्थियों को वित्तीय सहायता के रूप में दुकान संचालन योजना हेतु धनराशि रू0 10000.00 प्रस्तावित है, जिसमें अनुदान स्वरूप रू0 2500.00 देय है, तथा ऋण धनराशि रू0 7500.00 मा़त्र 04 प्रतिशत व्याज की दर से अनुमन्य है। तथा दुकान निर्माण योजना हेतु पात्र लाभार्थियों को वित्तीय सहायता के रूप में दुकान निर्माण हेतु धनराशि रू0 20000.00 प्रस्तावित है, जिसमें अनुदान स्वरूप रू0 5000.00 देय है, तथा ऋण धनराशि रू0 15000.00 मा़त्र 04 प्रतिशत साधारण व्याज की दर से अनुमन्य है। निर्माण हेतु आवेदक के पास स्वयं की भूमि के दस्तावेज होना आवश्यक है।

उन्होनें कहा कि इच्छुक दिव्यांगजन कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, एटा में आॅनलाईन आवेदन पत्र की हार्डकापी जमा कर उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

 

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