एटा (सू0वि0)। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा-निर्देश तथा माननीय अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, एटा/जनपद न्यायाधीश के निर्देशानुसार गुरुवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एटा के तत्वाधान में न्यायालय परिसर में स्थित ए0डी0आर0 सेन्टर व मीडिएशन सेन्टर पर विधिक जागरूकता  शिविर का आयोजन सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एटा श्रीमती साधना कुमारी गुप्ता द्वारा किया गया। जिसमें उवस्थित अधिवक्तागण, वादकारीगणों की समस्या को सुना एवं ए0डी0आर0 व मध्यस्थता केन्द्र के संबंध में उन्हे विधिक जानकारीयों के प्रति जागरूक किया गया।

सचिव द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद व उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ द्वारा प्राप्त निर्देशों के संबंध में जानकारी दी गयी कि यू0पी0 ई-कोर्ट फीस रूल 19 जनवरी 2021 को राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित कर दिया गया जिसके समस्त अधिवक्तागण वादकारीगण उक्त पोर्टल के माध्यम से ई-कोई फीस का भुगतान करने के उपरान्त भुगतान रसीद सिस्टम जनरेटर प्रिन्टआउट संबंधित न्यायालय में अब प्रस्तुत किया जायेगा। उक्त नियमावली के अनुपालन में उ0प्र0 के समस्त जनपद न्यायालयों एवं बाहय न्यायालयों में कोर्ट फीस भुगतान की सुविधा को आॅनलाइन कर दिया गया है जिसके माध्यम से समस्त अधिवक्तागण, वादकारीगण अथवा अन्य स्टेक होल्डर, ई-पे पोर्टल के माध्यम से ई-कोर्ट फीस की खरीद कर सकते हैं।

सचिव द्वारा बताया गया कि दिनांक 10.04.2021 दिन शनिवार को माननीय जनपद न्यायाधीश की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस राष्ट्रीय लोक अदालत का व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु पी0एल0बी0 द्वारा पम्पलेट वितरण का कार्य किया जा रहा है। जिससे इस राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों का निस्तारण कर इसे सफल बनाया जा सकें। सचिव द्वारा कोविड-19 से बचने के लिए वे अपनी व्यक्तिगण स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें तथा छींकते व खाॅसते समय अपने मुॅह पर कपडा अथवा रूमाल आदि अवश्य बाॅधें तथा हर पल अपने चेहरे पर मास्क लगाये रखें। सचिव द्वारा उन्हे यह भी अवगत कराया गया कि अपने हाथों को किसी भी साबुन से प्रत्येक 20 मिनट बाद धोते रहे अथवा सैनीटाइजर का प्रयोग करें तथा स्वंय को अस्वस्थ महसूस होने पर चिकित्सक की सलाह लें। इस अवसर पर मीडियेटरगण नाराण पाण्डे, योगेश कुमार सक्सैना, महेन्द्र पाल शर्मा, श्रीमती डौली राघव आदि उपस्थित रहें।

 

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