एटा (सू0वि0)। उपायुक्त उद्योग जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, बांकेलाल ने यह जानकारी देते हुये बताया कि वर्ष 2021-22 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्रायोजित एवं प्रदेश सरकार द्वारा बैंकों के सहयोग से क्रियान्वित प्रधानमन्त्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (P.M.E.G.P.) योजना के अन्तर्गत उद्योग क्षेत्र की इकाईयों को अधिकतम रू0 25.00 लाख तक तथा सेवा क्षेत्र की इकाईयों को अधिकतम रू0 10.00 लाख तक की परियोजनाओं को बैंकों के माध्यम से वित्त पोषित कराया जाता है। कुल परियोजना लागत में सामान्य जाति के अभ्यर्थियों को 10 प्रतिशत एवं आरंिक्षत वर्ग के अभ्यर्थियों को 5 प्रतिशत अपना स्वयं का अंशदान लगाना होता है। आवेदक द्वारा इकाई को ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित करने पर 25 एवं 35 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्र में स्थापित करने पर 15 एवं 25 प्रतिशत अनुदान/ सब्सिडी के.वी.आई.सी. के माध्यम से प्रदान की जाती है। आवेदक किसी भी बैंक/वित्तीय संस्था/सरकारी संस्था का चूककर्ता (डिफाल्टर) नहीं होना चाहिए एवं आवेदक द्वारा पूर्व में संचालित प्रधानमंत्री रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना, मुख्यमंत्री रोजगार योजना, ओ0डी0ओ0पी0 योजना या केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा संचालित अन्य किसी स्वरोजगार योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त कर अनुदान/सब्सिडी प्राप्त न किया गया हो।
उन्होनें कहा कि जनपद एटा के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले इच्छुक व पात्र बेरोजगार युवाओं/ आवेदकों को सूचित किया जाता है कि उक्त योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने हेतु दिनांक 26 जुलाई 2021 तक वेबसाइड www.pmegpeportal@kvic.gov.in पर जाकर pmegp Application Form भरकर Agency में DIC अवश्य भरकर अपनी परियोजना रिर्पोट, मूल निवास प्रमाण पत्र/राशन कार्ड, आधार कार्ड, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्रों आदि को अपलोड कर सकते है। योजना के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी किसी कार्यदिवस में इस कार्यालय में सम्पर्क करके, की जा सकती है।