एटा  (सू0वि0)। उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अनुपालन में सचिव श्रीमती साधना कुमारी गुप्ता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एटा द्वारा यह बताया गया कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा कोविड-19 के संक्रमण के कारण 07 वर्ष तक के सजा मामलों से संबंधित विचारधीन बन्दियों को 60 दिन के अन्तरिम जमानत पर छोड़े जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उन्होंने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेशानुसार एवं उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार दिनांक 21.05.2021 से 27.05.2021 तक कुल 31 बन्दियों को जिला कारागार से 60 दिन की अन्तरिम जमानत पर कोविड-19 के गाइड लाइन का पालन करने आदि की शर्तों पर अंतरिम जमानत पर रिहा किया।

सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एटा द्वारा बताया गया कि रिट याचिका (सी) संख्या -406/2013 RE&INHUMAN CONDITIONS IN 1382 PRISONS में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों, माननीय हाईपावर कमेटी एवं उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से प्राप्त पत्रों के अनुपालन में दिनांक   12.05.2021, 20.05.2021 को तथा 28.05.2021 को प्रभारी न्यायाधीश एटा की अध्यक्षता में अण्डर ट्रायल रिव्यू कमेटी की वर्चुअल बैठक सम्पन्न की गयी।

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