एटा  (सू0वि0)। प्रभारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एटा ने सूचित किया है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा-निर्देश तथा माननीय अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/जनपद न्यायाधीश, एटा के निर्देशानुसार दिनांक 07.03.2021 को महिला दिवस के उपलक्ष्य में पारिवारिक न्यायालय एटा में लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।

उन्होनें बताया कि इस पारिवारिक लोक अदालत में परामर्श एवं सुलह समझौता द्वारा वादों का निस्तारण किया जायेगा। इस लोक अदालत में वृहद रूप में सुलह समझौता कराकर अधिकाधिक वादों का निस्तारण कराने का प्रयास करें। जनसामान्य से अपील की जाती है कि महिला दिवस के उपलक्ष्य में पारिवारिक न्यायालय एटा में आयोजित होने वाले लोक अदालत अपने वादों को सुलह-समझौते के आधार पर अधिक से अधिक वादों को निस्तारण कराकर इस लोक अदालत का लाभ उठायें।

 

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