एटा (सू0वि0)। उपायुक्त उद्योग जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र बांके लाल ने नवीन उद्यम स्थापित करने हेतु इच्छुक/पात्र/व्यक्तियों/महिलाओं को सूचित किया है कि प्रदेश के शिक्षित युवा बेरोजगारों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से गत वर्ष की भांति चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में भी प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना संचालित की जा रही है। योजनान्तर्गत उद्योग क्षेत्र की इकाईयों को अधिकतम 25 लाख रूपये तक तथा सेवा क्षेत्र की इकाईयों को 10 लाख रूपये तक की परियोजनाओं को बैंको से अनुदानयुक्त वित्त पोषित कराया जाता है। योजनान्तर्गत पात्रता हेतु आवेदक की आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष के मध्य होनी चाहिय, आवेदक की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए, आवेदक किसी भी बैंक/वित्तीय संस्था/सरकारी संस्था का चूककर्ता(डिफाल्टर) नहीं होना चाहिए एवं आवेदक द्वारा पूर्व में संचालित प्रधानमंत्री रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना, मुख्य मंत्री रोजगार योजना या केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा संचालित अन्य किसी स्वरोजगार योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त न किया गया है। आवेदक अथवा उसके परिवार के किसी अन्य सदस्य को योजनान्तर्गत केवल एक बार ही लाभान्वित किया जायेगा।
उन्होनें योजनान्तर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र अभ्यर्थी वेबासाइट पर दिनांक 15 जून 2021 तक आॅन-लाइन आवेदन कर सकते हैं, आवेदन पत्र के साथ आवश्यक प्रमाण-पत्र जैसे शैक्षिक योग्यता में कम से कम हाई स्कूल की मार्कसीट, मूल निवास प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, फोटो, स्केन किये हुए हस्ताक्षर, संक्षिप्त परियोजना रिपोर्ट एवं जाति प्रमाण-पत्र इत्यादि अवश्य अपलोड किये जायें। इच्छुक अभ्यर्थी योजना की विस्तृत जानकारी हेतु जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, कार्यालय, एटा के परामर्श कक्ष में कोविड-19 के बचाव हेतु जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुए किसी भी कार्यशील दिवस में सम्पर्क कर सकते हैं।
