एटा   (सू0वि0)। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार एवं माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, एटा के आदेशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एटा के तत्वाधान में माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एटा की अध्यक्षता में दिनांक 10.04.2021 दिन शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजिन किया जाना सुनिश्चित हुआ है।

इस लोक अदालत हो सफल बनाने हेतु मुख्य विकास अधिकारी, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, टी0डी0एम0, बीएसएनएल, अधिशासी अभियन्ता नगर एवं ग्रामीण विद्युत वितरण खण्ड एटा, अधिशासी अभियन्ता सिचाई एवं नलकूप विभाग, जिला पूर्ति अधिकारी, जिला बन्दोवस्त चकबन्दी अधिकारी, के विभागों की  सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण  एटा द्वारा बैठक आहूत की गयी, सचिव द्वारा सभी को निर्देशित किया गया कि दिनांक 10.04.2021 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों को चिन्हित कर सुलह-समझौता के आधार पर निस्तारित कर इस राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाया जा सकें।

सचिव द्वारा यह निर्देशित किया गया कि कोविड-19 वैश्विक महामारी से संबंधित केन्द्र सरकार , राज्य सरकार एवं माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुये न्यायालय परिसर में एक स्थान पर अधिक संख्या में लोक एकत्रित न हो सके और आवश्यक सामाजिक दूरी बनी रहें तथा बिना मास्क के कोई भी व्यक्ति न्यायालय परिसर में प्रवेश न कर सकें। इस बैठक में मनीष कुमार, विपिन तोमर, बीएसएनएल, अमित कुमार एसडीओ विद्युत विभाग, राम दत्त ए0आ0ओ0 जिला पूर्ति विभाग, श्रीमती सुनीता यादव के0एन0 आदि उपस्थित रहें।

 

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