एटा (सू0वि0)। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार एवं माननीय जनपद न्यायाधीा/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एटा के आदेशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एटा के तत्ववाधान में माननीय जनपद न्यायाधीा/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एटा की अध्यक्षता में दिनांक 10.04.2021 दिन शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना सुनिश्चित हुआ है।

इस लोक अदालत को सफल बनाने हेतु अपर पुलिस अधीक्षक/नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत जनपद एटा उप जिलाधिकारी जलेसर, एटा, तहसीलदार अलीगंज, तहसीलदार जलेसर की आज दिनांक 20.03.2021 को सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एटा द्वारा बैठक आहूत की गयी। सचिव द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक/नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत को निर्देशित किया कि लोक अदालत हेतु न्यायालय द्वारा जो भी सम्मन जारी किये जा रहें है। उनकी तामील समयान्तर्गत कराना सुनिश्चित करें। उप जिलाधिकारी जलेसर, व तहसीलदार जलेसर को निर्देशित किया कि लोक अदालत की सफलता हेतु समस्त तहसील एवं विभागों से अधिक से अधिक वाद चिन्हित करें तथा अधिक से अधिक वाद निस्तारित करायें।

सचिव द्वारा यह निर्देशित किया गया कि कोविड-19 वैश्विक महामारी से संबंधित केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार एवं माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुये न्यायालय परिसर में एक स्थान पर अधिक संख्या में लोक एकत्रित न हो सके और आवश्यक समाजिक दूरी बनी रहें तथा बिना मास्क के कोई भी व्यक्ति न्यायालय परिसर में प्रवेश न कर सकें। इस बैठक में उप जिलाधिकारी जलेसर, तहसीलदार अलीगंज, तहसीलदार जलेसर, अपर पुलिस अधीक्ष/नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत जनपद एटा उपस्थित रहें।

 

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