एटा   (सू0वि0)। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से प्राप्त निर्देशानुसार एवं माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष,जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्ववाधान में माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एटा की अध्यक्षता में दिनांक 10.04.2021 दिन शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा।

इस लोक अदालत को सफल बनाने हेतु ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स, इलाहाबाद बैंक, बैंक आफ इण्डिया, भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा, केनरा बैंक, ग्रामीण बैंक आफ आर्यावृत मुख्य शाखा, जिला सहकारी बैंक शाखा, पंजाब नेशनल बैंक, सेन्ट्रल बैंक, सिण्डीकेट बैंक, यूनियन बैंक आफ इण्डिया, लीड बैंक, यूको बैंक, पंजाब एवं सिंध बैंक, यूनाईटेड बैंक आफ इण्डिया, बैंक आफ बडौदा, की बैठक दिनांक 22.03.2021 को सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एटा द्वारा बैठक आहूत की गयी।

सचिव द्वारा सभी बैंको के शाखा प्रबन्धकों को निर्देशित किया गया कि दिनांक 10.04.2021 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों को चिन्हित कर सुलह-समझौता के आधार पर निस्तारित कर इस राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाया जा सके। सचिव द्वारा यह निर्देशित किया गया कि कोविड-19 वैश्विक महामारी से संबंधित केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार एवं माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुये न्यायालय परिसर में एक स्थान पर अधिक संख्या में लोक एकत्रित न हो सके और आवश्यक समाजिक दूरी बनी रहें तथा बिना मास्क के कोई भी व्यक्ति न्यायालय परिसर में प्रवेश न कर सके। इस बैठक में समस्त बैंको के वरिष्ठ प्रबन्धक/शाखा प्रबन्धक एवं उप शाखा प्रबन्धक आदि उपस्थित रहें।

 

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