एटा (सू0वि0)। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार एवं माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, एटा के आदेशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एटा के तत्वाधान में दिनांक 12 मार्च 2022 दिन शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना सुनिश्चित हुआ है।
इस लोक अदालत में मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, दाण्डिक वादों धारा 138 एन0आई0 एक्ट, बैंक रिकवरी, श्रमिक वाद, जल एवं गृहकर वाद, विद्युत बिल, वैवाहिक वाद, भूमि अधिग्रहण वाद, दीवानी वाद, राजस्व वादों के साथ-साथ ई-चलानों से संबंधित वादों का भी निस्तारण सुलह-समझौंते एवं संस्वीकृत के आधार पर किया जायेगा।
इस लोक अदालत से पूर्व आज दिनांक 22.02.2022 समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेटों की अपर जिला जज/नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत नरेन्द्र कुमार सिंह , विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0 एक्ट राम बाबू यादव एवं प्रभारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मनीन्द्र पाल सिंह के मध्य बैठक आयोजित की जिसमें अधिक से अधिक वादों के निस्तारण हेतु नोडल अधिकारी द्वारा सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया। जिससे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एटा के तत्वावधान में दिनांक 12.03.2022 दिन शनिवार को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाया जा सके।
इस बैठक मं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती साधना कुमारी गुप्ता, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जलेसर कृष्ण कुमार-Ⅶ सिविल जज(जू0डि0)युगल शम्भू, अपर सि0 जज (जू0डि0) सुश्री जागृति , अपर सि0 जज (जू0डि0) सुश्री मीना अख्तर, अपर सि0 जज (जू0डि0) कमलेश कुमारी, अपर सि0 जज (जू0डि0)/FTC/( CAW) ललित कुमार आदि न्यायिक अधिकारीगण उपस्थित रहे हैं।

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