एटा । मुख्य विकास अधिकारी डा0 अवधेश कुमार बाजपेयी ने यह जानकारी देते हुये बताया है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार एवं माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, एटा के आदेशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एटा के तत्वाधान में दिनांक 12 मार्च 2022 दिन शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना सुनिश्चित हुआ है।
इस लोक अदालत में मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, दाण्डिक वादों धारा 138 एन0आई0 एक्ट, बैंक रिकवरी, श्रमिक वाद, जल एवं गृहकर वाद, विद्युत बिल, वैवाहिक वाद, भूमि अधिग्रहण वाद, दीवानी वाद, राजस्व वादों के साथ-साथ ई-चलानों से संबंधित वादों का भी निस्तारण सुलह-समझौंते एवं संस्वीकृत के आधार पर किया जायेगा।
उन्होनें कहा कि दिनांक 12.03.2022 दिन शनिवार को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में वादों को चिन्हित करते हुए उनका निस्तारण कराने हेतु अधिक से अधिक वादों को चिन्हित/नियत करायें।
