एटा (सू0वि0)। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा निर्देश तथा माननीय अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/जनपद न्यायाधीश एटा के आदेशानुसार शनिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में श्री रामबाल भारती इण्टर कालेज, एटा में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम के बारें में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया है।
इस विधिक जागरूकता शिविर में सचिव द्वारा बालिकाओं को इस अधिनियम के बारे में विशेष जानकारी दी तथा उनके द्वारा बताया गया कि बालिकाओं को स्वावलम्बी एवं निर्भीक होना चाहिए ताकि वे अपने भविष्य को उज्जवल बना सके। तथा सचिव द्वारा बच्चों को शिक्षा के अधिकार के बारे बताया गया कि बच्चों को भारत के संविधान द्वारा 06 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को सरकार द्वारा निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करायी जाती है, इस विधिक जागरूकता शिविर में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उनके हित में चलायी जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में अवगत कराया गया तथा यह भी बताया गया कि आज हमारे देश में बालिकायें पुरूषों के साथ कन्धा से कन्धा मिलाकर हर क्षेत्र में आगे बढ रही है। कोई भी बालिका किसी भी तरह से पुरूष से कमजोर नहीं है।
सचिव द्वारा बालिका को स्वंय की सुरक्षा करने हेतु टिप्स दिये गये कि किसी भी अनजान व्यक्ति से चाहे भले ही महिला हो किसी से भी किसी प्रकार की बातचीन न करें तथा उसके द्वारा दिये गये किसी भी प्रलोभन में न आयें यदि कोई समस्या हो तो अपने माता-पिता को बताये ।
सचिव द्वारा कोरोना वायरस के लक्षणों के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए उन्हें अवगत कराया गया कि कोरोना वायरस से बचने के लिए वे अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता एवं सामाजिक दूरी बनाये पर विशेष ध्यान दें तथा छींकते व खाॅसते समय अपने चेहरे पर कपडा अथवा रूमाल अवश्य बाॅधे तथा हर पल अपने चेहरे पर मास्क लगाए रखें। सचिव द्वारा उन्हें यह भी अवगत कराया गया कि अपने हाथों को किसी भी साबुन से प्रत्येक 20 मिनट बाद धोते रहे अथवा सैनीटाइजर का प्रयोग करें तथा स्वयं को अस्वस्थ महसूस होने पर चिकित्सक से संपर्क करें। इस अवसर पर प्रधानाचार्य दुर्गेश यादव तथा अध्यापक, अध्यापिकायें आदि उपस्थित रहे।