एटा  (सू0वि0)। जिला प्रबन्धक उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 ने यह जानकारी देते हुए बताया कि उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 द्धारा नगरीय क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिये अपनी स्वंय की भूमि पर दुकान बनबाने हेतु नगरीय क्षेत्र दुकान निर्माण योजना संचालित है। योजनान्तर्गत लाभार्थी को योजना लागत रू0 78000=00 का ऋण विभाग द्वारा दिया जाता है, जिसमें रू0 10000=00 अनुदान एवं शेष धनराशि  बिना ब्याज के 10 वर्षो में समान किस्तां में जमा की जानी है।

उन्होनें बताया कि लाभार्थी अनुसूचित जाति का हो एवं गरीबी की रेखा के नीचे निवास करता हो।(जाति प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी का मान्य होगा।) लाभार्थी दिये गये पते का स्थाई निवासी हो। लाभार्थी के पास नगरीय/व्यवसायिक स्थल पर स्वयं की भूमि उपलब्ध हो। लाभार्थी की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में रू0 46080=00 एवं शहरी क्षेत्र में 56460=00 से अधिक न हो। ( आय प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी का मान्य होगा।)

लाभार्थी के पास पहले से कोई दुकान न हो। इससे पूर्व निगम द्वारा संचालित किसी भी योजना में स्वयं अथवा पति/पत्नी ने कोई अनुदान प्राप्त न किया हो।

उन्होनें कहा कि जनपद के नगरीय क्षेत्र में निवास करने वाले अनुसूचित जाति के व्यक्तियों/महिलाओं को सूचित किया जाता है कि जिनके पास नगरीय/व्यवसायिक स्थल पर स्वयं की भूमि उपलब्ध है, जहां दुकान चल सकती है। वह भूमि से सम्बन्धी सभी अभिलेख, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड सलंग्न कर अपना आवेदन पत्र दिनांक 15 जुलाई 2021 तक कार्यालय जिला पंचायत परिसर एटा में जमा कर सकते है। आवेदन विभाग की वेवसाइट www.upscfdc.hqup.in  पर ऑनलाइन भी किया जा सकता है।

 

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