गेहूं 02 रूपये, चावल 03 रूपये एवं मक्का 01 रूपये प्रति किलोग्राम होगा देय
एटा (सू0वि0)। जिला पूर्ति अधिकारी राजीव कुमार मिश्रा ने सर्व साधारण को सूचित किया है कि आयुक्त खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा अवगत कराया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत आच्छादित अन्त्योदय एवं पात्र लाभार्थियों को माह अप्रैल 2021 में नियमित खाद्यान्न का वितरण दिनांक 05.04.2021 से दिनांक 18.04.2021 के मध्य प्रातः 08 बजे से सांय 06 बजे तक किया जाएगा। समस्त अन्त्योदय (गुलाबी) कार्डधारकों को 35 किग्रा0 खाद्यान्न (15 किग्रा0 गेहूं व 15 किग्रा0 चावल एवं 05 किग्रा मक्का) तथा पात्र गृहस्थी (सफेद) कार्डधारकों को 05 किग्रा खाद्यान्न (01 किग्रा गेहूॅ व 02 किग्रा0 चावल एवं 02 किग्रा मक्का ) उपलब्ध कराया जाएगा। उक्त दोनों प्रकार के राशन कार्डधारकों को देय गेहूं का मूल्य 02 रूपये प्रति किग्रा तथा चावल का मूल्य 03 रूपये प्रति किग्रा एवं मक्का 01 रूपये प्रति किलोग्राम देय होगा। नियमित खाद्यान्न वितरण चक्र में आधार प्रमाणीकरण द्वारा खाद्यान्न लाभार्थियों को दिनांक 18.04.2021 तक किया जाएगा।
उन्होनें बताया कि नियमित वितरण चक्र में ऐसे राशनकार्ड लाभार्थियों को जिनका अंगूठा किसी कारणवश ई0पास मशीन में मैच नही हो पाता है, उन्हें ई0पास मशीन के माध्यम से मोबाइल ओ0टी0पी0 सत्यापन द्वारा वितरण की अन्तिम तिथि अर्थात् दिनांक 18.04.2021 को उपलब्ध कराया जाएगा।
उन्होनंे बताया कि जिलाधिकारी के आदेशानुसार उचित दर दुकानार नोडल अधिकारी की ड्यूटी लगाई गई है। जिनके द्वारा अपनी उपस्थित में वितरण कार्य कराया जायेगा तथा वितरण के समय अनिवार्य सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन भी कराया जाएगा। समस्त कार्डधारकों से अनुरोध है कि वितरण के दौरान अपना राशनकार्ड लेकर मास्क, गमछा, दुपट्टा, रूमाल आदि से मुॅह ढक कर ही दुकान पर उपस्थित हों, उचित दर दुकान पर एक साथ भीड एकत्रित न करें। कार्डधारक हाथ धुलने के पश्चात् ही मशीन पर अगूठा निशानी मैच करावें एवं वितरण कार्य में विक्रेता तथा नोडल अधिकारी को पूर्ण सहयोग प्रदान करें।
