एटा (सू0वि0)। अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन ने सूचित किया है कि आगामी समय में जिला पंचायत चुनाव, ईदुज्जुहा(बकरीद), गुरू पूर्णिमा, स्वतंत्रता दिवस, मोहर्रम, रक्षाबन्धन, जन्माष्टमी, आदि त्यौहार, एवं किसान बिल के विरूद्ध किसान संगठनों द्वारा अक्सर धरना व प्रदर्शन हो रहे हैं तथा वर्तमान समय में नोबेल वायरस के संक्रमण एवं महामारी से बचाव हेतु जन सामान्य की सुरक्षा के दृष्टिगत तथा इस महामारी अधिनियम 1897 (नियम संख्या-3 सन् 1897) की धारा-2 व इसके अन्तर्गत जारी उ0प्र0 शासन, चिकित्सा अनुभाग-5 की अधिसूचना में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन एटा विवेक कुमार मिश्र दिनांक 01.07.2021 को जनहित, लोकहित, शान्ति व्यवस्था एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु निषेधाज्ञा आदेश पारित करता हूॅ। साथ ही उक्त अवसरों पर असमाजिक तत्वों द्वारा सक्रिय होकर जनपद की परिशान्ति व कानून व्यवस्था भंग करने तथा अव्यवस्था फैलाने हेतु प्रयास किया जा सकता है। इस प्रकार की समस्त आशंकाओं हो दूर करने के लिये विधिक कार्यवाही किये जाना आवश्यक है। अतः मैं, विवेक मिश्र अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), एटा जनहित, लोकहित, शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिगत 01.07.2021 से 30.09.2021 तक के लिए तत्काल प्रभाव से धारा 144 लागू कर दी गई है।

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