कासगंज: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को रू0 2 प्रति किग्रा0 की दर से गेहूॅ तथा रू0 3 प्रति किग्रा0 की दर से चावल का वितरण कराया जा रहा है। अब 01 जनवरी, 2023 से आगामी एक वर्ष तक अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरित कराया जायेगा। जिसके सम्पूर्ण व्यय भार का वहन भारत सरकार द्वारा किया जाएगा।

जिला पूर्ति अधिकारी संजय गंगवार ने उक्त जानकारी देते हुये आमजनों/ राशनकार्ड धारकों को सूचित करते हुए बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत लाभार्थियों को ई-पोस मशीनों के माध्यम से खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित कराया जाता है। सभी पूर्ति निरीक्षकों द्वारा अपने क्षेत्रान्तर्गत ई-पोस मशीन से निकलने वाली पर्चियों पर भारत सरकार द्वारा सब्सिडी वहन किये जाने की स्थिति का उल्लेख करते हुए निःशुल्क खाद्यान्न वितरण अंकित किया जाएगा। खाद्यान्न वितरण के दौरान लाभार्थियों को प्राप्त होने वाली वितरण पर्चियां उन्हे सुगमतापूर्वक उपलब्ध कराई जायें। सभी उचित दर की दुकानों पर अनिवार्यतः 01 जनवरी 2023 से एक वर्ष हेतु निःशुल्क एन0एफ0एस0ए0 खाद्यान्न वितरण की सूचना का प्रदर्शन दुकानों पर अन्दर तथा बाहर कम से कम 03 स्थानों पर कराया जाए, ताकि लार्भािर्थयों में इस सम्बन्ध में व्यापक जागरूकता उत्पन्न हो सके और सम्बन्धित उचित दर दुकान से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत उन्हें अनुमन्य निःशुल्क खाद्यान्न मिल सके।

जिला पूर्ति अधिकारी ने जनपद के समस्त राशन कार्डधारकों से अपील की है, कि कोविड 19 महामारी को दृृष्टिगत रखते हुए सोशल डिस्टेंसिग का पालन करते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत 01 जनवरी, 2023 से एक वर्ष तक निःशुल्क खाद्यान्न अपनी सम्बन्धित उचित दर दुकान से प्राप्त कर योजना का समुचित लाभ उठायें।

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