बदायूँ शिखर
कासगंज: कोविड-19 व संचारी रोगों के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुये 01 जून 2020 से जनपद के बाजारों में दुकानों और प्रतिष्ठानों को रोस्टर के अनुसार खोलने की व्यवस्था की गई थी।
जिला मजिस्ट्रेट चन्द्र प्रकाष सिंह के निर्देषानुसार अब सम्पूर्ण जनपद में हाॅट स्पाॅट/कन्टेनमेन्ट जोन को छोड़ कर दोनों साइडों की समस्त दुकानों/प्रतिष्ठानों को खोलने हेतु समय प्रातः 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक प्रतिदिन शनिवार व रविवार को छोड़कर रोस्टर में परिवर्तित करते हुये निर्धारित किया गया है। शेष प्रतिबन्ध व शर्तें यथावत रहेंगी।
उक्त जानकारी देते हुये अपर जिला मजिस्ट्रेट अजय कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि निर्धारित समय से दुकानों/प्रतिष्ठानों को खोलने के पष्चात कोविड-19 महामारी मास्क, सेनेटाइजर का प्रयोग करने व सोषल डिस्टेंस का पालन करने की समीक्षा की जायेगी। जिससे इस सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही की जा सके। यह आदेष तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
