कासगंज (सू0वि0): जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सुरेश चन्द्र ने बताया है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम द्वारा वित्त पोषित एवं उ0प्र0 अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम द्वारा संचालित शैक्षिक ऋण योजना के अन्तर्गत प्रोफेशनल एवं जाब आरियटेड पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले अल्पसंख्यक वर्ग (मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी एवं जैन) के पात्र ऐसे छात्र/छात्राओं जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हो, जिनका प्रोफेशनल पाठ्यक्रम में प्रवेश खुले मुकाबले की परीक्षा में हुआ हो, जिनके परिवार की वार्षिक आय गरीबी रेखा के दोगुने से कम (शहरी क्षेत्र हेतु रू0 1,20,000.00 तथा ग्रामीण क्षेत्र हेतु रू0 98,000.00 से अधिक न हो) एवं को 3 प्रतिषत वार्षिक ब्याज दर पर तथा ऐसे छात्र/छात्रायें जिनके परिवार की वार्षिक आय गरीबी रेखा के दोगुने हसे अधिक परन्तु रू0 8.00 लाख से कम हो छात्रों को 8 प्रतिषत तथा महिला छात्राओं को 5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर अधिकतम रू0 20.00 लाख तक शैक्षिक ऋण प्रतिवर्ष रू0 4.00 लाख की दर से अधिकतम 5 वर्षों हेतु उपलब्ध कराया जायेगा। आवेदन हेतु निर्धारित प्रारूप पर जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। निर्धारित प्रारूप पर आवेदन समस्त संलग्नकों सहित निगम मुख्यालय के कार्यालय 746, 7वां तल, जवाहर भवन, अषोक मार्ग, लखनऊ अथवा जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय के कार्यालय में जमा करना होगा। विस्तृत जानकारी कार्यदिवस में कार्यालय से प्राप्त करें। योजना से सम्बन्धित किसी भी जानकारी के लिए 9536206114 व 9457120569 पर सम्पर्क कर सकते हैं।