शराब की खाली बोतलो को अब कबाड़ियो को तोड़ कर रखना/विक्रय करना होगा।
कासगंजः अवैध मदिरा के निर्माण व बिक्री पर रोक लगाने हेतु शासन द्वारा दिये गये निर्देशों को मूर्त रूप देने हेतु जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने आज कलेक्ट्रेट स्थित रूद्राक्ष सभागार में अपर जिलाधिकारी ए0के0 श्रीवास्तव, समस्त उपजिलाधिकारीगणों, जिला आबकारी अधिकारी, समस्त अधिशासी अधिकारी (स्थानीय निकाय), परिवहन व वाणिज्य कर विभाग के प्रतिनिधियों तथा जनपद के कबाड़ व्यापारियों के साथ एक आश्वयक बैठक की।
बैठक में जिला आबकारी अधिकारी श्याम कमल सिंह ने बताया कि शराब की खाली बोतलांे का इस्तेमाल अवैध रूप से शराब बनाने व बेचने वाले लोगों द्वारा किया जाना शासन के संज्ञान में आया है। जिससे सरकार को राजस्व की हानि भी हो रही है और जहरीली शराब के सेवन से जन हानि की भी संभावना बनी रहती है। उक्त समस्या के समाधान हेतु शासन द्वारा निर्देशित किया गया है कि शराब की खाली बोतलों (कॉच व प्लास्टिक दोनों प्रकार की) को जिन्हें कबाड़ी लोग खरीदते हैं उसे तोड़ कर ही अपने स्टोर में रखें तथा आगे बिक्री करें। जिससे उसकी रिसाइकिलंग न हो सके।
जिलाधिकारी ने इस हेतु नगर पालिका/नगर पंचायतांे के अधिशासी अधिकारियांे को निर्देश दिये कि ऐसे कबाड़ी व्यापारियों की सूची बनायी जाये, जो शराब की खाली बोतलें खरीदने व बेचने का कार्य करते हैं। समय-समय पर उनके स्टोरों पर चेक किया जाये कि यदि ऐसी बोतलंे प्राप्त होती हैं, तो उन्हें नष्ट करवाया जाये। परिवहन विभाग को भी विशेेष सर्तकता बरतने के निर्देश दिये गये कि बसों से इस प्रकार की बोतलों की एक जगह से दूसरी जगह ना भेजी जायें। इसके साथ वाणिज्य कर विभाग को कबाड़ा व्यापारियों का रजिस्ट्रेशन कराने के भी निर्देश दिये गये।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिये कि चिन्हित कबाड़ियों से इस बात का घोषणा पत्र भी लिया जाये कि उनके द्वारा शराब की बोतलो को तोड़ कर रखा व विक्रय किया जा रहा है साथ ही खाली बोतलों की अवैध बिक्री नहीं की जा रही है।

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