कासगंज: सस्ती अवैध मदिरा के चक्कर में अवैध अड्डो से बिकने वाली अवैध मदिरा या मिलावटी मदिरा का सेवन न करें। अवैध अड्डों से मिलने वाली मदिरा जहरीली हो सकती है। अवैध स्थानो/अड्डों से खरीदी गयी शराब में मिथाइल अल्कोहल भी मिला हो सकता है, जो घातक विष है और इसकी थोडी सी मात्रा पीने से ही व्यक्ति अन्धा हो सकता है एवं उसकी जान भी जा सकती है।

जिला आबकारी अधिकारी ने चेतावनी जारी करते हुये बताया कि किसी भी दशा में अवैध स्थानों/अड्डों से खरीद कर शराब का सेवन न करें। सस्ते के चक्कर में जान न गवायेें। अपनी एवं अपने परिवार की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकारी/अधिकृत आबकारी दुकानों से क्यू0आर0कोड लगी एवं सीलबन्द शराब की बोतल ही खरीदें। पाउच वाली शराब या अवैध स्थानों पर बेची जा रही किसी प्रकार की शराब का सेवन न करें। यह नकली एवं जानलेवा हो सकती है। अवैधानिक रूप से मादक पदार्थो तथा अवैध शराब का निर्माण एवं बिक्री की सूचना क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षकों के मोबाइल नं0 पर अथवा टोल फ्री नं0 14405 एवं व्हाट्सएप नम्बर 9454466019 या 9454465669 पर तथा सम्बन्धित थाने में दी जा सकती है। सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम एवं पता गोपनीय रखा जायेगा।


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